जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar), लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed), अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और जाकिर-उर-रहमान लखवी को केंद्र सरकार ने बुधवार को नए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 'व्यक्तिगत आतंकवादी' (Individual Terrorists) घोषित किया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (UAPA) विधेयक, 2019 के तहत इन्हें 'व्यक्तिगत आतंकवादी' घोषित किया है, जिसे इस साल अगस्त महीने की शुरुआत में संसद से मंजूरी मिली थी. लोकसभा ने 24 जुलाई को इस संशोधन विधेयक को पारित किया था जबकि राज्यसभा ने दो अगस्त को इसे पारित किया था.
बता दें कि हाफिज सईद साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है जबकि मसूद अजहर साल 2001 में संसद पर हमले का और हाल के पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता है. उल्लेखनीय है कि यूएपीए एक्ट के तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. यूएपीए एक्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को ऐसे आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क करने का अधिकार देती है. यह भी पढ़ें- लोकसभा में UAPA बिल पास हुआ, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, अमित शाह-ओवैसी के बीच हुई तीखी बहस.
Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/yXzV6NxL2c
— ANI (@ANI) September 4, 2019
गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल केवल आतंकवाद से निपटने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि आतंकवादी कृत्य संगठनों द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं.