मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में दो नाबालिग बहनों (Two Minor Sisters) के साथ बलात्कार के मामले में एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इंदौर (Indore) के जिला कोर्ट ने अबोध उम्र की दो सगी बहनों से दुष्कर्म के जुर्म में अधेड़ शख्स को उसकी आखिरी सांस तक कारावास में बंद रखने की सजा सुनाई है. स्पेशल जज वर्षा शर्मा (Special Judge Varsha Sharma) ने मामले में रमेश भील (50) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) और भारतीय दंड विधान (IPC) की सम्बद्ध धाराओं में मंगलवार को दोषी करार दिया.
कोर्ट ने मुजरिम पर अलग-अलग कानूनी धाराओं में कुल 1 लाख चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने यह रकम पीड़ित बालिकाओं के परिवार को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया. जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बुधवार को बताया कि रमेश भील पर शहर के बाणगंगा क्षेत्र में दो मई 2016 को उसके पड़ोस में रहने वाली तीन वर्ष और पांच वर्ष की सगी बहनों से दुष्कर्म का जुर्म साबित हुआ.
उन्होंने बताया कि रमेश भील मासूम बच्चियों की मां से यह कहकर उन्हें अपने साथ ले गया था कि वह उन्हें खाने की चीज दिलाने बाजार ले जा रहा है. दोनों बच्चियां जब एक घंटे तक अपने घर नहीं लौटीं, तो उनकी परेशान मां रमेश भील के घर जा पहुंची. मुजरिम अपने घर में दोनों बच्चियों को हवस का शिकार बना रहा था और ये देख मासूम बच्चियों की मां के होश उड़ गए. यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2019: यूपी में अगर SP-BSP के साथ आई कांग्रेस तो महज 5 सीटों पर सिमट जाएगी BJP- सर्वे
बच्चियों की मां ने मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे रमेश भील वहां से फरार हो गया था. हालांकि बाद में पुलिस ने रमेश भील को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
भाषा इनपुट