Karnataka: शादी के बहाने अप्राकृतिक यौन संबंध, जबरन महिला का धर्म बदलना चाहता था शख्स, आरोपी गिरफ्तार
कर्नाटक पुलिस ने 32 वर्ष के एक व्यक्ति को दूसरे धर्म की एक महिला के कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने और शादी के बहाने ‘‘अप्राकृतिक यौन कृत्य’’ में लिप्त होने के आरोप में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है.
बेंगलुरु, 22 सितंबर: कर्नाटक पुलिस ने 32 वर्ष के एक व्यक्ति को दूसरे धर्म की एक महिला के कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का प्रयास करने और शादी के बहाने ‘‘अप्राकृतिक यौन कृत्य’’ में लिप्त होने के आरोप में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मोगिल अशरफ बेग के तौर पर की गई है, जो यहां एक आईटी कंपनी में काम करता था. पुलिस ने बताया कि वह पीड़िता को 2018 से जानता है और उसके साथ ‘लिव-इन’ में रह रहा था. पुलिस ने बताया कि महिला भी यहां एक तकनीकी कंपनी में काम करती थी. Maharashtra Shocker: पुणे की 2 महिलाओं को सऊदी अरब में 'बेचने' के आरोप में कर्नाटक का शख्स गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, युगल ‘कोर्ट मैरिज’ करने की योजना बना रहा था, लेकिन बाद में व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला. पुलिस के अनुसार महिला ने बेग पर यह आरोप भी लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी किया.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया है कि बेग ने उसे ‘‘अप्राकृतिक यौन कृत्य’’ के लिये मजबूर किया. अधिकारी ने कहा कि उसने बेग के भाई पर फोन पर धमकी देने का आरोप भी लगाया.
मामला छह सितंबर को सामने आया, जब पीड़िता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. महिला ने ‘एक्स’ पर बेंगलुरु पुलिस, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी, प्रधानमंत्री कार्यालय, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को टैग करते हुए पोस्ट किया, ‘‘श्रीमान, मैं लवजिहाद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और जबरन धर्म परिवर्तन की पीड़ित हूं. कृपया मुझे तुरंत बेंगलुरु में पुलिस सहायता प्रदान करें, क्योंकि मेरी जान खतरे में है.’’
महिला की शिकायत के बाद, सात सितंबर को बेलंदूर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. हालांकि, बाद में मामला हेब्बागोडी पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि घटना उसके अधिकार क्षेत्र में हुई थी.
अधिकारी ने बताया कि 14 सितंबर को, हेब्बागोडी पुलिस थाने के अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (साझा इरादे के तहत कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य), 420 (धोखाधड़ी) और कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2022 की धारा 5 के तहत एक मामला दर्ज किया.
अधिकारी ने कहा कि जांच के तहत, संदिग्ध का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए एक विशेष टीम को जम्मू कश्मीर भेजा गया था. पुलिस अधीक्षक (बेंगलुरु ग्रामीण) मल्लिकार्जुन बलदांडी ने कहा, ‘‘हमारी टीम ने बुधवार को श्रीनगर से संदिग्ध को पकड़ लिया. उसे बृहस्पतिवार को बेंगलुरु लाया गया और यहां अदालत में पेश किया गया. हमें दो दिन की पुलिस हिरासत मिली है. सभी आरोपों की जांच की जा रही है. हमें उससे विस्तार से पूछताछ करने की जरूरत है.’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 22, 2023 05:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

