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Malayalam Actress Kidnapping Case: मलयालम एक्ट्रेस अपहरण केस में केरल हाईकोर्ट ने कथित लीक वीडियो की जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीड़िता द्वारा हमले के सीन्स लीक होने का आरोप लगाने के बाद अदालत की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं. इसे 2017 के एक्ट्रेस अपहरण मामले में आरोपी एक्टर दिलीप के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

Malayalam Actress Kidnapping Case: मलयालम एक्ट्रेस अपहरण केस में केरल हाईकोर्ट ने कथित लीक वीडियो की जांच के आदेश दिए
Kerala High Court (Photo Credit: Wikimedia Commons)

कोच्चि, 7 दिसंबर : केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीड़िता द्वारा हमले के सीन्स लीक होने का आरोप लगाने के बाद अदालत की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं. इसे 2017 के एक्ट्रेस अपहरण मामले में आरोपी एक्टर दिलीप के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेमोरी कार्ड में स्टोर होने के बावजूद, जो अदालत मामले की सुनवाई कर रही है उसकी हिरासत में था, हमले के सीन्स लीक हो गए.

उनकी याचिका को एक फोरेंसिक रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसने उनके डर को सही ठहराया था. हाईकोर्ट ने इसकी जांच एक जिला न्यायाधीश द्वारा करने को कहा था और रिपोर्ट एक महीने के समय में पेश की जानी थी. इस पर दिलीप ने कड़ा एतराज जताया. अदालत ने आगे आदेश दिया कि जिला न्यायाधीश जांच में मदद के लिए पुलिस या अन्य से विशेषज्ञ सलाह ले सकते हैं, और यह देखने के लिए कहा कि अगर यह पता चलता है कि किसी ने मेमोरी कार्ड के साथ छेड़छाड़ की है तो उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू हो. यह भी पढ़ें : एनआईए ने निजामाबाद पीएफआई साजिश मामले में 17वें आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

विशेष रूप से, एक प्रमुख दक्षिण भारतीय एकट्रेस ने शिकायत की थी कि 2017 में गुंडों के एक गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया था और उसका यौन उत्पीड़न किया था. आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस कृत्य को कैमरे में कैद कर दिया था. मुख्य आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने के बाद, एक्टर दिलीप पर मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वह जमानत पर बाहर आने से पहले वह कई हफ्तों तक जेल में रहा.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2023 05:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).