बंगाली एक्ट्रेस के साथ जबरदस्ती? मलयालम फिल्म डायरेक्टर Ranjit Balakrishnan को बड़ी राहत, केरल हाईकोर्ट ने रद्द किया Sexual Harassment Case
केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालकृष्णन को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन पर एक बंगाली अभिनेत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उन्हें अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द कर दी है.
Kerala High Court Decision: केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालकृष्णन (Malayalam Film Director Ranjith Balakrishnan) को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उन पर एक बंगाली अभिनेत्री (Bengali Actress Sexual Harassment Case) की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उन्हें अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR रद्द कर दी है. मामला 2009 का बताया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकी अगस्त 2024 में दर्ज की गई थी.
पुलिस (Kerala Police) ने रंजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या बल प्रयोग) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया था.
शिकायत दर्ज करने में 15 साल की देरी
न्यायमूर्ति सी. पृथिप कुमार (Justice C. Prithip Kumar) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए कार्रवाई रद्द कर दी कि अदालत ने मामले का संज्ञान लेने में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी की थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा, "CRPC की धारा 468 के अनुसार, ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा दो साल और परिसीमा अवधि तीन साल है. लेकिन, शिकायत दर्ज करने में 15 साल की देरी हुई थी. इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का निर्णय उचित नहीं था."
15 साल पुराने विवाद से मिली मुक्ति
इससे पहले, रंजीत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना था कि 2009 में धारा 354 के तहत दर्ज अपराध जमानत योग्य है. अदालत ने यह भी पाया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने संज्ञान लेने से पहले हुई देरी को माफ करने का कोई आदेश पारित नहीं किया था.
इसलिए, जॉनसन एलेक्जेंडर बनाम राज्य सीबीआई के मामले के आधार पर, अदालत ने माना कि मामले को जारी रखना उचित नहीं था और रंजीत के खिलाफ कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी. इस फैसले ने रंजीत को 15 साल पुराने विवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया है.
आखिर क्या है पूरा मामला?
बता दें, मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालकृष्णन पर एक बंगाली अभिनेत्री को फ्लैट में बुलाकर बैड टच करने का आरोप था. एक्ट्रेस का कहना था कि 2009 में रंजीत ने एक फिल्म पर चर्चा करने के लिए उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया. इस दौरान उन्होंने अनुचित तरीके से उसका हाथ पकड़ा और उसे छूने का प्रयास किया. इसके खिलाफ अगस्त 2024 में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे अब केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 27, 2025 03:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

