Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई की सुबह तक सख्त प्रतिबंध लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन I फाइल फोटो (Photo Credits: IANS)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान राज्यभर में कर्फ्यू लागू रहेगा. राज्य में आज कोविड-19 संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की घोषणा के पहले मुंबई में जल्दबाजी में खरीदारी के लिए निकले लोग

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात आठ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है. ठाकरे ने कहा कि ‘‘लॉकडाउन की तरह’’ पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी. उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति और बिस्तरों की कमी है और रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र को वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है.’’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया है.

प्रतिबंध के दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

  • राज्यभर में सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेंगी. आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. प्रतिबंध 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे.
  • ई-कॉमर्स सेवा केवल जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए शुरू रहेंगी.
  • सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेज, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी.
  • आवश्यक सेवाएं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
  • केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी.
  • पेट्रोल पंप, सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे.
  • होटल आदि बंद रहेंगे केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के कारण राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल मुफ्त में मुहैया कराएगी. जबकि लाखों मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.