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Maharashtra Horror: देर रात खाना परोसने पर शख्स ने मां पर डंडे और हसिये से किया हमला, जिंदा जलाकर मारा

महाराष्ट्र में एक भयावह घटना में 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने दशहरा के अवसर पर समय पर खाना नहीं परोसने पर अपनी मां की कथित तौर पर हत्या कर दी. यह घटना मंगलवार, 24 अक्टूबर को अलीबाग तालुका में हुई. आरोपी की पहचान जयेश नामदेव खोट के रूप में हुई है. घटना मंगलवार रात की है जब देर से खाना परोसने पर उसने अपनी मां की हत्या कर दी.

Maharashtra Horror: देर रात खाना परोसने पर शख्स ने मां पर डंडे और हसिये से किया हमला, जिंदा जलाकर मारा
Photo Credits: Pixabay

अलीबाग, 26 अक्टूबर: महाराष्ट्र में एक भयावह घटना में 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने दशहरा के अवसर पर समय पर खाना नहीं परोसने पर अपनी मां की कथित तौर पर हत्या कर दी. यह घटना मंगलवार, 24 अक्टूबर को अलीबाग तालुका में हुई. आरोपी की पहचान जयेश नामदेव खोट के रूप में हुई है. घटना मंगलवार रात की है जब देर से खाना परोसने पर उसने अपनी मां की हत्या कर दी. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खोट आईटीआई ग्रेजुएट है, लेकिन बेरोजगार हैं और नवखार में रहता है. मंगलवार की रात वह खाना खाने का इंतजार कर रहा था. हालांकि, जब उसकी माँ, जिसकी पहचान चांगुना के रूप में हुई, ने उसे देर से खाना परोसा, तो वह क्रोधित हो गया. इसके बाद मां और उसके बेटे के बीच झगड़ा शुरू हो गया. यह भी पढ़ें: Bihar Shocker: जन्मदिन मनाने के बाद छात्रा का फंदे से झूलता शव बरामद, मां के ब्वॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप

रायगढ़ के एक अधिकारी ने कहा, "लड़ाई के दौरान बेटे ने पहले मां पर डंडे से हमला किया और फिर उसे घर से बाहर खींचकर हंसिए से हमला किया और फिर सूखे पत्तों और घास का इस्तेमाल कर उसे आग लगा दी." जब उसके पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, तो खोट हसिया लेकर पास के जंगल में भाग गया. स्थानीय लोग खोट की मां को अलीबाग सिविल अस्पताल ले गए, जहां 25 अक्टूबर, बुधवार की रात को जलने के कारण उनकी मौत हो गई. जल्द ही, पुलिस को सतर्क कर दिया गया, जो अपराध स्थल पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए जंगल में चली गई. चूंकि उसके पास हंसिया था खोट ने पुलिस को भी मारने की धमकी दी.

हालांकि, करीब 2 घंटे बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. पुलिस ने खोट के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियार के इस्तेमाल से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 26, 2023 03:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).