मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को उस व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जिसने 1994 में एक दुर्घटना में अपने माता-पिता को खो दिया था. 38 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर 1994 में एक सड़क दुर्घटना में अपने माता-पिता को खो दिया था. बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता रोहित शुक्ला नौ साल के थे जब उनके पिता और मां की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. 2003 में जब वे वयस्क हो गए, तो शुक्ला ने जल संसाधन विभाग से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, जहां उनकी मृत्यु के समय उनके पिता कार्यरत थे. सरकार द्वारा उन्हें लाभ देने से इनकार करने के बाद, शुक्ला ने अपनी मांग के लिए हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की. HC on False Rape Claim under POCSO: रेप का झूठा आरोप लगाने पर नाबालिग को मिलेगी सजा? जानें कोर्ट ने क्या कहा.
Madhya Pradesh High Court orders State to grant compassionate appointment to man who lost parents to accident in 1994#MadhyaPradeshHighCourt
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— Bar & Bench (@barandbench) December 29, 2023
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