Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR को बड़ी राहत! वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP-IV की पाबंदियां हटीं, लेकिन स्टेज-III के नियम रहेंगे लागू
दिल्ली वायू प्रदूषण (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) और एनसीआर (NCR) के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है.  राजधानी की हवा में मामूली सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार, 20 जनवरी को 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (Graded Response Action Plan) यानी जीआरएपी (GRAP) के चौथे चरण (Stage-IV) के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया है. ये प्रतिबंध 17 जनवरी से लागू थे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) यानी सीपीसीबी (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) यानी एक्यूआई (AQI) जो रविवार को 440 था, वह मंगलवार को सुधरकर 378 दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें: Weather Update Today, January 20: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का सितम जारी, जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

सुधार की राह पर दिल्ली की हवा

CAQM की उप-समिति ने क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:

  • 18 जनवरी: औसत AQI 440 (गंभीर श्रेणी)
  • 19 जनवरी: औसत AQI 410 (गंभीर श्रेणी)
  • 20 जनवरी: औसत AQI 378 (अत्यंत खराब श्रेणी)

समिति ने पाया कि हवा की गति में वृद्धि और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है. आईएमडी (IMD) के पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में भी एक्यूआई के इसी 'अत्यंत खराब' (Very Poor) श्रेणी में रहने की संभावना है.

GRAP-IV हटने से क्या बदलेगा?

स्टेज-IV हटने के बाद दिल्ली में अब भारी वाहनों और कुछ विशिष्ट श्रेणियों के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक हट जाएगी. इसके साथ ही, सार्वजनिक परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में भी ढील मिलने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण साइट्स को पहले नियमों के उल्लंघन के कारण बंद करने के आदेश दिए गए थे, वे बिना विशेष अनुमति के काम शुरू नहीं कर सकेंगे. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, घने कोहरे और 'गंभीर' प्रदूषण के बीच थमी रफ्तार; IMD ने जारी किया अलर्ट

स्टेज-III की पाबंदियां अभी भी जारी

भले ही स्टेज-IV हटा लिया गया हो, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए GRAP के स्टेज-I, II और III के प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेंगे. इसका मतलब है कि:

  • गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर अभी भी रोक रहेगी.
  • धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
  • बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रह सकता है (संबंधित राज्य सरकारों के आदेशानुसार).

नागरिकों से अपील

CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे शेष चरणों के उपायों को और सख्ती से लागू करें ताकि स्थिति दोबारा 'गंभीर प्लस' (Severe+) श्रेणी में न पहुंचे. साथ ही, नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि वे 'सिटिजन चार्टर' का पालन करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें.