देशभर ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 लागू कर दिया है. जो अब देशभर में 3 मई तक लागू रहेगा. वहीं लॉकडाउन लागू होने के बाद भारत सरकार अब यह भी ध्यान दे रही है कि इससे आम जनजीवन पर कोई असर न पड़े और उनके जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाए. इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है. जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक किसान कृषि से जुड़े काम कर सकते हैं. जैसे कि फसलों की बुवाई और उसकी कटाई का काम कर सकते हैं. इस दरम्यान किसान उपज के लिए खरीदारी कर सकते हैं. कटाई के लिए मशीनों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में आवागमन जारी रहेगा. पशुओं के आहार और कच्चे माल की सप्लाई भी जारी रहेगी. मछली पालन की गतिविधियां जारी रहेंगी.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके अलावा 3 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, यात्री ट्रेनों, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. यही नहीं बल्कि सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे. टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें:- लॉकडाउन 2.0: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, 3 मई तक देश भर में हवाई- रेल और सड़क यातायात पर रोक.
ANI का ट्वीट:-
All agricultural & horticultural activities to remain fully functional, such as - Mandis' operated by APMC or as notified by the state/UT govt. Direct marketing operations by the state/UT govts or by industry, directly from farmers/group of farmers, FPOs co-operatives etc. https://t.co/iM8fI8VZi1
— ANI (@ANI) April 15, 2020
बता दें कि लॉकडाउन-2 का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, गरीबों, मजदूरों और किसानों की मुश्किल कम करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से उनको मदद करने का हर संभव प्रयास किया है. नई गाइडलाइंस बनाते समय उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने जनता से अपील कि है कि कोरोना वायरस को रोकने में सभी मिलकर सहयोग दें.