कोच्चि, 27 सितंबर: केरल (Kerala) उच्च न्यायालय (High Court) ने ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने का राज्य सरकार का फैसला सोमवार को निरस्त कर दिया.अदालत ने कहा कि इस खेल को जुआ नहीं माना जायेगा, जैसा कि राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने दावा किया था.
न्यायमूर्ति टी आर रवि की एकल पीठ ने केरल सरकार के फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने की राज्य सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है.यह भी पढ़े: SSC Phase 9 Recruitment 2021: एसएससी फेज़ 9 के लिए 3261 पदों के लिए ssc.nic.in पर भर्ती शुरू, ऐसे करें अप्लाई
राज्य सरकार का विचार था कि दांव के लिए खेली जाने वाली ऑनलाइन रमी जुए के बराबर है और इस प्रकार यह निषिद्ध है.गेमिंग कंपनियों का कहना था कि जब ताश के खेल के प्रत्यक्ष स्वरूप की अनुमति हो है तो फिर ऐसी स्थिति में ऑनलाइन रमी खेलने पर प्रतिबंध लगाना मनमाना है.