BREAKING: दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कार चलाने पर प्रतिबंध, नियम तत्काल प्रभाव से लागू

दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से (22 दिसंबर 2023) आगे के आदेशों तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय केंद्र द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीए क्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने के निर्देश के बाद लिया गया है.

प्रतिबंध किन वाहनों पर लागू होगा?

  • बीएस-3 पेट्रोल चार पहिया वाहन: सभी निजी और व्यावसायिक बीएस-3 पेट्रोल कार, एसयूवी और वैन इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे.
  • बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन: सभी निजी और व्यावसायिक बीएस-4 डीजल कार, एसयूवी और वैन इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे.

किन वाहनों को छूट मिलेगी?

निम्नलिखित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है:

  • आपातकालीन सेवा वाहन (एम्बुलेंस, दमकल, पुलिस वाहन आदि)
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के वाहन
  • रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के आवश्यक वाहन
  • अदालत के आदेश से चलने वाले वाहन
  • इलेक्ट्रिक वाहन
  • सीएनजी वाहन

इस प्रतिबंध का क्या उद्देश्य है?

इस प्रतिबंध का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करना है. बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक रसायन होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं.

आगे क्या?

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और आगे के आदेशों तक जारी रहेगा. सीए क्यूएम आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता की समीक्षा करता रहेगा और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधों में बढ़ोतरी या कमी कर सकता है.

दिल्ली के नागरिकों से क्या अपील है?

दिल्ली के नागरिकों से अपील है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और वैकल्पिक साधनों जैसे मेट्रो, बसों या कारपूलिंग का उपयोग करके यात्रा करें. दिल्ली को स्वच्छ हवा देने के लिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है.