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Karnataka HC Grants Parole to Murder Convict: कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला, पत्नी की याचिका पर आरोपी को संतान प्राप्ति के लिए मिली 30 दिन की पैरोल

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. आरोपी के पास बच्चे नहीं होने पर उसकी पत्नी ने बच्चे के अधिकारी से वंचित रखने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की. जिस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसके पति को संतान प्राप्ति के लिए 30 दिन की पैरोल दी है.

Karnataka HC Grants Parole to Murder Convict: कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला, पत्नी  की याचिका पर आरोपी को संतान प्राप्ति के लिए मिली 30 दिन की पैरोल
High Court of Karnataka

Karnataka HC Grants Parole to Murder Convict:  कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. दरअसल महिला के पति हत्या एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनवाई गई है. ऐसे में महिला के पास बच्चे नहीं होने पर वह कोर्ट में उसने बच्चे के अधिकारी से वंचित रखने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की. जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए दोषी आरोपी को संतान प्राप्ति के लिए 30 दिन की पैरोल दी है.

दरअसल जेल में रहने के ही दौरान वह  महिला से शादी की. शादी के लिए कोर्ट ने आरोपी को 05.04.2023 से 20.04.2023 तक 15 दिनों की अवधि के लिए पैरोल दी गई, इसी अवधि में वह महिला से शादी करने के बाद फिर जेल वापस चला आया. आरोपी को हत्या के मामले में साल 2016  से  जेल की सजा काट रहा है. वह अब तक  पांच साल और एक महीने की कैद की सजाकाट चुकी है. यह भी पढ़े: Karnataka HC Decision: पति का ‘‘काला’’ रंग होने के कारण उसे अपमानित करना क्रूरता है- कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला

महिला की याचिका में यह तर्क दिया गया कि वह अकेली है और अपनी सास के साथ रह रही है. वह संतान के अधिकार से वंचित है. उसकी सास विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और वह अपने पोते-पोतियों के साथ कुछ समय बिताना चाहती है. इसलिए वह चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2024 06:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).