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Bengaluru Property Tax Penalty Cut: बेंगलुरुवासियों को बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जुर्माने में 50% की छूट का विधेयक पास

शिवकुमार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत बेंगलुरु शहर की सीमा के अंतर्गत संपत्ति कर का भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 50% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है.

Bengaluru Property Tax Penalty Cut: बेंगलुरुवासियों को बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जुर्माने में 50% की छूट का विधेयक पास

50% Relief For Bengaluru Property Taxpayers: बेंगलुरु के विकास का जिम्मा संभालने वाले उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत बेंगलुरु शहर की सीमा के अंतर्गत संपत्ति कर का भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 50% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है. शिवकुमार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि, "इस संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ, जुर्माने की राशि आधी हो जाएगी, जिससे बेंगलुरुवासियों को 2,700 करोड़ रुपये की बचत होगी. वहीं, BBMP को 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने में सक्षम होगा."

यह महत्वपूर्ण संशोधन बेंगलुरु शहर में लगभग 13 से 15 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा, जिसमें 5.51 लाख करदाता, संपत्ति कर दायरे से बाहर के पांच से सात लाख लोग और तीन लाख आंशिक संपत्ति करदाता शामिल हैं. पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा इस विधेयक का विरोध करेगी क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.

संशोधन विधेयक में गरीबों को विशेष छूट देने का प्रावधान है. सरकारी आवासीय भवनों और झुग्गी झोपड़ियों में बने भवनों को संपत्ति कर जुर्माने से छूट दी गई है.

अपने उपयोग के लिए 1,000 वर्ग फुट तक के भवनों को संपत्ति कर जुर्माने से छूट दी गई है. संशोधन विधेयक के तहत, आवासीय और मिश्रित उपयोग संपत्ति मालिकों को देरी की अवधि के बावजूद केवल अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए संपत्ति कर जुर्माना देना होगा. पांच साल से अधिक के बकाया राशि पर ब्याज माफ कर दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 21, 2024 04:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).