कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गाइडलाइन जारी की थी. लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. जिसके मुताबिक यात्रियों को सेवा सिंधु पोर्टल पर पंजीकरण अब नहीं करना होगा. इसके साथ ही यात्री को हाथ से मुहर लगाना अनिवार्य नही होगा. संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक राज्य की सीमाओं, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 14-दिवसीय क्वारंटाइन और COVID-19 की चिकित्सा जांच नही करानी होगी. लेकिन किसी में इसका लक्षण नजर आता है तो उसके सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14410 भी जारी किया गया है. जिसकी मदद ली जा सकती है.
बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या कर्नाटक में तेजी से बढ़ रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं. आंकड़ो पर नजर डालें तो रविवार को राज्य में 5,938 नए COVID मामले सामने आए थे. लेकिन एक दिन के भीतर 4,996 डिस्चार्ज भी हुए. वहीं एक दिन में कुल 68 मौतें दर्ज की गई. इसी के साथ कर्नाटक में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल मामलों की संख्या 2,77,814 हो गई है. जिसमें 1,89,564 डिस्चार्ज और 4,683 मौतें शामिल हैं.
ANI का ट्वीट:-
Karnataka government issues revised guidelines for the inter-state travellers; discontinues registration on Seva Sindhu portal, hand stamping, 14-day quarantine and medical check-up at State borders, bus stations, railway stations and airports. #COVID19 pic.twitter.com/BlNsVGNkDX
— ANI (@ANI) August 24, 2020
गौरतलब हो कि इससे पहले राज्य की सरकार ने जारी स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी कहा था कि अब घर में होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों को लक्षण दिखने या नमूना लिए जाने के 10वें दिन और लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आने पर छुट्टी मिल सकती है. कनार्टक सरकार की ओर से घर में देखदेख के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार इसके बाद मरीजों को अगले सात दिन तक घर में ही रहने और खुद से अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है. निर्देश में कहा गया है कि होम क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद जांच की कोई जरूरत नहीं है.