नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कंझावला अंजली हिट एंड ड्रैग मामले (Kanjhawala Hit and Drag Case) में रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने चार आरोपियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए. ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय कार में मौजूद थे.
मामले में तीन अन्य आरोपियों आशुतोष, दीपक और अंकुश के खिलाफ 201, 212, 182 और 34 की धाराओं में केस चलेगा. पुलिस ने इन तीनों पर आपराधिक षड़यंत्र की धारा हटा दी थी. इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है.अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी.
चार आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस
Kanjhawala hit and drag case | Rohini court charged accused Manoj Mittal, Amit Khanna, Krishan and Mithun under IPC sections 302 (murder), 201 (Destruction of evidence), 212 (harbouring offender), 120B (Criminal Conspiracy).
Accused Deepak, Ashutosh and Ankush charged with 201,…
— ANI (@ANI) July 27, 2023
दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी 2023 की रात को 20 साल की अंजलि सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था. अंजलि को 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था. कई किलोमीटर तक कार से घसीटने के कारण युवती की मौत हो गई थी. नया साल शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह (20) की स्कूटी कार से टकराने के बाद अंजलि कार में फंस गई थी. अंजलि सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कार के साथ घसीटती हुई गई.