नई दिल्ली: IRCTC घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रहीं है. इस घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरह से संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ समन जारी करते हुए सभी को कोर्ट में 6 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.
बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाला में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से 31 अगस्त को एक लाख के मुचलके पर सभी को जमानत दे दी गई है. लेकिन इन सभी लोगों के खिलाफ 11 सितंबर को ED द्वारा इन लोगों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने इन लोगों को कोर्ट में 6 अक्टूबर को पेश होने को लेकर समन जारी किया है. यह भी पढ़े: IRCTC घोटाला: तेजस्वी और राबड़ी देवी को मिली जमानत, CBI ने नहीं किया विरोध
गौरतलब हो कि लालू प्रसाद यादव समेत इन सभी 14 लोगों के खिलाफ भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम ( IRCTC) के टेंडर में घोटाला करने का आरोप है. इन लोगों ने यह घोटाल साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान एक नीजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को ठेका चलाने के लिया दिया था. यह भी पढ़े: