भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया है. RBI ने कहा है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद खाते और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. 9 फरवरी से प्लेटफॉर्म पर नई राशि जमा करने और क्रेडिट लेनदेन की सुविधा सहित सभी धन हस्तांतरण सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी.
यह खबर सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे आपके पैसे का क्या होगा, क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा, और आपके लेनदेन का क्या होगा? आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं:
आपके पैसे का क्या होगा?
- फिलहाल, आपके पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में मौजूद पैसा सुरक्षित है. आप 29 फरवरी, 2024 तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.
- 29 फरवरी के बाद आप अपना पैसा बिना किसी शुल्क के अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं.
आप अपना पैसा पेटीएम मर्चेंट स्टोर्स पर खर्च कर सकते हैं जो पेटीएम क्यूआर कोड स्वीकार करते हैं.
क्या फरवरी के बाद काम नहीं करेगा आपका Paytm app? App में जो आपका पैसा है उसका क्या होगा?
देखिए एक एक सवाल का जवाब
— Sushant Sinha (@SushantBSinha) February 3, 2024
क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा?
- नहीं, पेटीएम पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है. यह भुगतान गेटवे के रूप में काम करना जारी रखेगा, जिसका मतलब है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं.
- हालांकि, आप पेटीएम वॉलेट में नया पैसा नहीं जोड़ पाएंगे और फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी.
आपके लेनदेन का क्या होगा?
- 29 फरवरी से पहले किए गए सभी लेनदेन मान्य रहेंगे.
- यदि आपके पास कोई लंबित लेनदेन हैं, तो वे स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और राशि आपके खाते में वापस आ जाएगी.
क्या करें?
- यदि आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाता है, तो 29 फरवरी से पहले अपना पैसा किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर कर दें.
- यदि आपके पास पेटीएम वॉलेट में पैसा है, तो इसका उपयोग करें या इसे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करें.
- अगर ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि कोई राशि बची है तो वे बिना किसी प्रतिबंध के राशि खत्म होने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
- आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके पेटीएम गेटवे के माध्यम से भुगतान करना जारी रख सकते हैं.
RBI ने क्यों लगाया प्रतिबंध
- केंद्रीय बैंक ने अपने बयान कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत की गई थी.
- रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए कस्टमर्स जोड़ना बंद करने को कहा था.
- एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और नियमों को फॉलो नहीं करने आरोप लगाया है. हालांकि आरबीआई ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की है.
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिबंध कितने समय तक चलेगा या भविष्य में क्या होगा. इसलिए, नवीनतम अपडेट के लिए पेटीएम और RBI की वेबसाइटों की जांच करते रहें.