Income Tax Return 2025: हर साल की तरह इस बार भी टैक्सपेयर्स के मन में वही सवाल घूम रहा है, "ITR भरने की आखिरी तारीख क्या है?" असल में, नया फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन रियल में लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 30 से 45 दिन ही मिलते हैं. इस बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स (फॉर्म 1 से 7) को थोड़ा लेट नोटिफाई किया है, क्योंकि बजट में टैक्स कानूनों में बदलाव किए गए थे और उन्हीं के हिसाब से फॉर्म्स को अपडेट करना जरूरी था. अब फॉर्म्स तो आ गए हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी अभी तक अपडेट नहीं हुई है.
उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये अपडेट हो जाएगी. मगर यहीं एक और झंझट है — चौथी तिमाही में जो TDS कटा है, वो 26AS में मई के आखिर तक अपडेट होता है. यानी पूरा डेटा मिलते-मिलते मई का महीना निकल जाता है.
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क्या इस बार 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ेगी?
सैलरीड टैक्सपेयर्स की बात करें तो उनके लिए भी Form 16 बहुत जरूरी होता है, जो कि एम्प्लॉयर जून के मध्य यानी 15 जून के बाद ही देता है. हालांकि, ITR फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 16 जरूरी नहीं है — आप 26AS और कुछ और दस्तावेजों की मदद से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल — क्या इस बार 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ेगी?
पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ मामलों में डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन वो सिर्फ खास हालातों में हुआ है — जैसे कि कोविड-19 महामारी, या फिर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें. लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई असाधारण स्थिति सामने नहीं आई है. इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार शायद डेडलाइन नहीं बढ़े.
'जरूरी नहीं की 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ेगी'
विशेषज्ञों के मुताबिक, “अब तक जो डेडलाइन बढ़ाई गई हैं, वो सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी, फॉर्म 16 या AIS में देरी या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसी स्थितियों में हुई हैं. फिलहाल ऐसी कोई वजह नहीं दिखती. 31 जुलाई की डेडलाइन को लेकर अब भी पर्याप्त समय है, और टैक्सपेयर्स को इसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए.”
तो साफ है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है — पोर्टल स्मूद चलता है, यूटिलिटीज समय पर आती हैं, और कोई खास दिक्कत नहीं आती — तो इस बार 31 जुलाई की डेडलाइन फाइनल मानी जा सकती है, खासकर नॉन-ऑडिट केसों में.













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