Driving Licence से लेकर Credit-Debit Card और सरसों के तेल तक, आज से बदल गए ये 8 नियम
सरसों का तेल (Photo Credits: Facebook)

Rules Changes From Today: 1 अक्टूबर से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल रही हैं. देशभर में आज से ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कई नियम बदल गए हैं. इनमें से कई नियम आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं. तो आईये जानते है उन बड़े बदलाव के बारे में, जो हर किसी को पता रहना बेहद जरुरी है. Aadhaar-PAN Details Mismatch: क्या आपके आधार और पैन में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग है? ऐसे करवाएं सही

ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी की सॉफ्ट कॉपी भी मान्य

ड्राइविंग करते समय आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसे दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन खत्म हो गयी है. अब आप इन दस्तावेजों की केवल एक वैध सॉफ्ट कॉपी के साथ वाहन चला सकते हैं. केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दिया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से वाहनों के दस्तावेज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रख-रखाव की सुविधा है. यानि अब ड्राइवर अपने वाहनों के दस्तावेजों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल डिजी-लॉकर (Digi-Locker) या m-parivahan पर रख सकते है. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों को जांच के लिए दिखाने की मांग नहीं की जाएगी.

रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन 1 अक्टूबर से लागू हो गयी है. इसके तहत वाहन चलाते समय केवल रूट नेविगेशन के लिए संचार उपकरणों के उपयोग की अनुमति होगी. यानि की ड्राइवर अब रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग इस तरह से कर सकेंगे, जिससे वाहन चलाते समय उसकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए.

नहीं मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन अब नहीं मिलेगा. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुकी है. यानि की 1 अक्टूबर से नया गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे. मोदी सरकार ने "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को शुरु किया गया था.

मिठाई खरीदते समय देखें 'बेस्ट बिफोर डेट'

आज से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब दुकानदार को बतानी होगी. खाद्य नियामक ने कितने समय तक मिठाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देना अनिवार्य कर दिया है. मतलब, मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी, उसकी तारीख ग्राहकों को लिखित में बतानी पड़ेगी. हालांकि मिठाई बनाने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इसे विनिमार्तों की इच्छा पर छोड़ दिया है.

स्वास्थ्य बीमा नियम बदला

कोरोना वायरस महामारी के कारण स्वास्थ्य बीमा कवर में बदलाव हुआ है. प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें अंततः बढ़ेंगी. आज से कवर के बाहर वाली स्थाई बीमारियों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी. बीमा नियामक इरडाई ने अपने हाल के दिशानिर्देशों में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां लगातार आठ साल तक प्रीमियम लेने के बाद बीमा दावों पर एतराज नहीं कर सकती हैं.

TV हो सकता है महंगा

1 अक्टूबर से ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क लगेगा. दरअसल सरकार ने सितंबर के अंत में समाप्त होने वाली ड्यूटी छूट की समयसीमा को बढ़ाने से मना कर दिया है. सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही ओपन सेल पैनल का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जोर दे रही है.

क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नियम बदला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे. नए दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ता अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन के साथ-साथ संपर्क रहित कार्ड ट्रांसजेक्शन के लिए ऑप्ट-इन (opt-in) या ऑप्ट-आउट (opt-out) सेवाओं, खर्च की सीमा आदि को पंजीकृत कर सकता है.

सरसो तेल में मिलावट बैन

खाद्य नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने 1 अक्टूबर से किसी भी अन्य खाना पकाने वाले तेल के साथ सरसों के तेल के मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में FSSAI ने एक पत्र लिखा है. दरअसल जादा फायदा कमाने के लिए सरसों तेल में चावल की भूसी, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती थी.