PAN Aadhaar Card Link: अगर अभी तक नहीं लिंक नहीं किया है पैन-आधार तो जल्द करें! अगले महीने से लगेगा डबल जुर्माना
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. इस तारीख तक भी बहुत से लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आप जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. आप 30 जून तक 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं
PAN Aadhaar Card Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक हैं. बैंक से जुड़े कामों के अलावा कई अन्य कामों के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है. बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर निवेश करने, घर खरीदने से लेकर तमाम जगहों पर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की होती है. इसलिए पैन और आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है. पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया है तो आप अभी भी यह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब आपको जुर्माना (Penalty) देना होगा. पहले यह नि:शुल्क हो रहा था. Masked Aadhaar Card: यहां समझें क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड, क्यों है यह जरूरी- ऐसे करें डाउनलोड.
पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. इस तारीख तक भी बहुत से लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आप जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. आप 30 जून तक 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं. ध्यान दें कि 30 जून के बाद दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना (Fine) भरना होगा.
अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा और इसके बाद जुर्माना राशि बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगी.
पेनल्टी के साथ ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- यहां क्विक लिंक सेक्शन पर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार डिटेल दर्ज करने साथ ही अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें.
- अब ‘I validate my Aadhaar details’ सलेक्ट करें. इसके बाद कांटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करें. और इसके बाद ‘Validate.’ पर क्लिक करें. पेनल्टी राशि भरने पर आपका पेन आधार से लिंक हो जाएगा.
लग सकता है भारी जुर्माना
अगर आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड होल्डर बैंक अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जैसे कई काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2022 05:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

