Bank New Rules: क्रेडिट-डेबिट कार्ड में पेमेंट से लेकर ब्याज दरों में हाल ही में हुए 5 बड़े बदलाव, आप भी जान लें
Representative Image (Photo: Pixabay)

वित्तीय लेन देन में क्रेडिट कार्ड से लेकर डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और रोज जरूरत की चीजों में सरकार बड़े बदलाव कर रही हैं. नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुए. इसके अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड, अटल पेंशन योजना, डीमैट अकाउंट, सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड में बदलाव कियागया. इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. आइए जानते है 1अक्टूबर से सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों को.

1. क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट में बदलाव: आज से क्रेडिट / डेबिट कार्ड से पेमेंट में बदलाव होने जा रहा है. साइबर मामलों पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्ड टोकेनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रही है. सभी पेमेंट कंपनियां अब ग्राहकों को कार्ड की जगह टोकन देना शुरु कर देंगी और कार्ड की जगह टोकन से काम होगा. कार्ड से पेमेंट करने पर मर्जेंट वेबसाइट पर सीवीवी नंबर और कार्ड नंबर के जगह टोकन नंबर डालना पड़ेगा.

2. सेविगं स्कीम में निवेश करने वालों को ब्याज से लाभ: केन्द्र सरकार ने सेविगं स्कीम के तहत नई ब्याज दरें जारी की है. रिजर्व बैंक के अनुसार नई ब्याज दरों में पोस्ट ऑफिस में तीन साल के लिए जमा राशि पर 5.8 फीसदी का ब्याज मिलेगा. इसके साथ ही दो साल के लिए जमा राशि पर ब्याज दर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 5.7 किया गया है. नए नियम के मुताबिक अब वरिष्ठ नागरिकों को भी फिक्स जमा राशि पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.

3.अटल पेंशन योजना के लिए नए नियम: इस योजना में नए नियम के अनुसार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि, अब टैक्स देने वाले लोग इस योजना के अन्तर्गत नही जुड़ पाएंगे. इसके पहले अटल पेंशन योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलता था.

4. डीमैट अकाउंट में बायोमीट्रिक की शुरुवात: डीमैट अकाउंट को लेकर आरबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है कि डीमैट अकाउंट के लिए बायोमीट्रिक के नियम लागू होंगे. इस अकाउंट में अब टू – फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा करना होगा. इसे पूरा करने पर डी मैट अकाउंट में लॉगिन होगा. बायोमीट्रिक के अलावा इस अकाउंट में पासवर्ड या पिन नंबर से खाता लॉगिन होगा.

5. म्यूचुअल फंड में लागू होगा नॉमिनेशन: म्यचुअल फंड में निवेश करने वाले व्यक्तियों को अपनी डिटेल के साथ ही नामिनी की भी जानकारी देना पड़ेगा. म्यूचुअल फंड कंपनियों को सेबी ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दिया था कि 1 अक्टूबर 2022 से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन के लिए डिटेल देना पड़ेगा. नॉमिनेशन के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह से डिटेल देना होगा. फिजिकल में फॉर्म भरकर साइन करना होगा और डिजिटल में ई -साइन करना पड़ेगा.

जानिए नए नियम के फायदे:

नए नियम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड में टोकन सिस्टम शुरू कर देने से पेमेंट करने में ग्राहकों को सुविधा होगी और साइबर हमलों से भी सुरक्षा होगी.अकाउंट में ऑथेंटिकेशन बायोमीट्रिक करने से अकाउंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होगें. अटल पेंशन योजना में बदलाव होने से आयकर दाता को इसका लाभ नही मिलेगा लेकिन आम आदमी को इसका फायदा होगा.

इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन लागू करने से मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग नॉमिनी के अकाउंट भेज दी जाएगी. सेविगं स्कीम में ब्याज दरों के बढ़ने से नागरिकों को फायदें होगें. इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी होने का भी लाभ आम नागरिकों को मिलेगा.