Kissing In Public: सार्वजनिक जगहों पर किस करना सही या गलत, जानें क्या कहता है भारत का कानून
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Kissing In Public Legal in India? क्या आप जानते है कि, अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका/ पत्नी को किस करते है, तो आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस करते हैं, तो पुलिस इसको अश्लील बताकर आपको गिरफ्तार कर सकती है. Ways to Deal With Sexual Frustration: किसी भी स्थिति में सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन से निपटने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके

आईपीसी की धारा- 294 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील हरकत करना कानूनी तौर पर जुर्म है. इसके लिए अपराध साबित होने पर दोषी व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. हालांकि ये एक जमानती और संज्ञेय अपराध है इसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है.

क्या है अश्लीलता  की परिभाषा 

भारतीय दंड सहिंता 294 में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है. इसमें बस इतना कहा गया है कि अगर कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गानें, अश्लील बातें, अश्लील इशारे या ऐसी कोई अश्लील हरकत करेगा जो सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ होगा, तो इसे अपराध माना जाएगा.

अगर किसी को सार्वजनिक चुंबन से आपत्ति हो तो वह इसे कोर्ट में चुनोती दे सकता है. हालांकि ऐसे कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 19, 1 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में रखा है.