Kissing In Public: सार्वजनिक जगहों पर किस करना सही या गलत, जानें क्या कहता है भारत का कानून
अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी कार के अंदर प्रेमिका या प्रेमी को किस करते हैं, तो क्या पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है?
Kissing In Public Legal in India? क्या आप जानते है कि, अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका/ पत्नी को किस करते है, तो आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस करते हैं, तो पुलिस इसको अश्लील बताकर आपको गिरफ्तार कर सकती है. Ways to Deal With Sexual Frustration: किसी भी स्थिति में सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन से निपटने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके
आईपीसी की धारा- 294 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील हरकत करना कानूनी तौर पर जुर्म है. इसके लिए अपराध साबित होने पर दोषी व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. हालांकि ये एक जमानती और संज्ञेय अपराध है इसमें आरोपी को जमानत मिल जाती है.
क्या है अश्लीलता की परिभाषा
भारतीय दंड सहिंता 294 में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है. इसमें बस इतना कहा गया है कि अगर कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गानें, अश्लील बातें, अश्लील इशारे या ऐसी कोई अश्लील हरकत करेगा जो सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ होगा, तो इसे अपराध माना जाएगा.
क्या आप जानते है कि,
अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका/ पत्नी को किस करते है, तो आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय है। परंतु, मनोरंजन के नाम पर फिल्मों/ टीवी चैनलो द्वारा सार्वजनिक स्थलों व करोड़ों घरों में अश्लीलता एवं नग्नता परोसना संविधान के अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार है।
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) January 4, 2023
अगर किसी को सार्वजनिक चुंबन से आपत्ति हो तो वह इसे कोर्ट में चुनोती दे सकता है. हालांकि ऐसे कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने इसे अनुच्छेद 19, 1 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में रखा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 04, 2023 01:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

