कंपनी नहीं सुन रही? इस सरकारी पोर्टल पर करें शिकायत, 30 दिन में मिलेगा समाधान!

Consumer Complaint Portal: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सामान खरीदा और वह खराब निकल गया? या किसी कंपनी ने आपको खराब सर्विस दी और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अगर आपका जवाब 'हां' है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार का एक ऐसा सरकारी पोर्टल है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उम्मीद है कि 30 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा.

यह शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline - NCH). यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी सेवा है जिसका मकसद उपभोक्ताओं (consumers) की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां शिकायत करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है.

क्या है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH)?

यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी नागरिक किसी भी कंपनी, ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. चाहे मामला खराब प्रोडक्ट का हो, पैसे वापस (refund) न मिलने का हो, गारंटी-वारंटी का हो, या फिर किसी सेवा में कमी का, आप यहां अपनी आवाज उठा सकते हैं. यह पोर्टल उपभोक्ता और कंपनी के बीच मध्यस्थ (mediator) की भूमिका निभाता है और मामले को सुलझाने में मदद करता है.

किन-किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?

आप लगभग हर तरह के उपभोक्ता मामलों की शिकायत यहाँ कर सकते हैं, जैसे:

  • ई-कॉमर्स: ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा, गलत सामान मिलना, रिफंड न मिलना.
  • बैंकिंग और फाइनेंस: बैंक द्वारा गलत चार्ज लगाना, लोन संबंधी समस्या, बीमा क्लेम में आनाकानी.
  • टेलीकॉम: मोबाइल नेटवर्क की समस्या, गलत बिल, इंटरनेट की धीमी स्पीड.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स: खराब मोबाइल, लैपटॉप या कोई अन्य गैजेट मिलना.
  • घरेलू उपकरण: फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों में खराबी.
  • रियल एस्टेट: बिल्डर द्वारा समय पर पजेशन न देना.
  • मेडिकल लापरवाही: अस्पताल या डॉक्टर द्वारा गलत इलाज.

कैसे करें शिकायत? बहुत आसान है प्रक्रिया!

सरकार ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया है. आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ खोलें.
  2. साइन-अप करें: अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 'साइन-अप' करके अपना एक अकाउंट बनाना होगा. इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी देनी होगी.
  3. शिकायत दर्ज करें: अकाउंट बनाने के बाद लॉग-इन करें और 'Grievance Registration' या 'शिकायत दर्ज करें' के विकल्प पर क्लिक करें.
  4. पूरी जानकारी भरें: अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा. इसमें अपनी शिकायत से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी, जैसे कि कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का विवरण, समस्या क्या है, और आप क्या समाधान चाहते हैं, सब कुछ विस्तार से लिखें.
  5. सबूत अपलोड करें: अपनी बात को साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज (documents) जैसे बिल की कॉपी, फोटो, वीडियो या कंपनी के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट जरूर अपलोड करें.
  6. सबमिट करें: सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. सबमिट होते ही आपको एक यूनिक docket नंबर मिलेगा. इस नंबर को संभाल कर रखें, क्योंकि इसी से आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे.

कितने दिनों में मिलेगा समाधान?

आमतौर पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाता है. पोर्टल आपकी शिकायत को संबंधित कंपनी तक पहुंचाता है और उनसे जवाब मांगता है. NCH की टीम मामले पर लगातार नजर रखती है और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश करती है. आप अपनी शिकायत का स्टेटस कभी भी अपनी docket नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

अगर कंपनी यहां भी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) में मामला ले जा सकते हैं, जिसमें यह पोर्टल आपकी मदद करता है.

तो अगली बार अगर कोई कंपनी आपकी जायज शिकायत को अनसुना करे, तो निराश न हों. बस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जाएं और अपनी आवाज बुलंद करें. 'जागो ग्राहक जागो' का सही अर्थ इसी में है कि आप अपने अधिकारों को जानें और उनका इस्तेमाल करें.