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EPFO के ये चार नियम क्या जानते है आप? घर बैठे कर सकेंगे कई जरुरी काम

ई-केवाईसी ईपीएफ खाते वाले EPFO के सदस्य बिना नियोक्ता के मंजूरी लिए ही सीधे आधार ओटीपी के जरिये अपने ईपीएफ क्लेम ट्रान्सफर को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.

EPFO के ये चार नियम क्या जानते है आप? घर बैठे कर सकेंगे कई जरुरी काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दिशानिर्देशों और नीतियों में कई नए बदलाव किए है. इन नए नियमों का मकसद PF अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधाये प्रदान करना और उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करना है. इन बदलावों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों दोनों को फायदा होगा.

चेंज पर्सनल डिटेल्स (Change Personal Details)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation - EPFO) के 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य अब नियोक्ता (Employer) द्वारा या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना ही नाम और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन बदल सकते हैं.

ई-केवाईसी क्लेम ट्रान्सफर (e-KYC Claim Transfer)

ई-केवाईसी ईपीएफ (EPF) खाते (आधार से जुड़े) वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य, बिना किसी नियोक्ता (Employer) के मंजूरी लिए ही, सीधे आधार ओटीपी के साथ अपने ईपीएफ क्लेम ट्रान्सफर को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.

जॉइंट डिक्लेरेशन सिम्प्लिफिकेशन (Joint Declaration Simplification)

ईपीएफओ (EPFO) ने अपने पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे कर्मचारियों को नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसी व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली सबसे आम गलतियों को खुद सुधारने की सुविधा प्रदान की है. इसके लिए नियोक्ता (Employer) द्वारा या ईपीएफओ की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है.

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सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (Centralized Pension Payments System)

ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू कर दी है, जिससे 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ (EPFO) का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है. इसके तहत, कोई भी लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेगा और पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और राशि जारी होने पर तुरंत उनके खातो में जमा कर दी जाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 30, 2025 01:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).