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पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख बढ़ी, घर बैठे ऐसे खत्म करें यह काम

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको परेशानियों होने की जरुरत नहीं है क्योकि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है.

पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख बढ़ी, घर बैठे ऐसे खत्म करें यह काम
पैन-आधार लिंक की तारीख बढ़ी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपको परेशानियों होने की जरुरत नहीं है क्योकि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. अब इसको लिंक करने की तारीख को 31 मार्च 2019 है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से देर रात इस आदेश को जारी किया गया है. इससे पहले इसकी समय सीमा 30 जून 2018 थी. माना जा रहा है कि आयकर विभाग का यह आदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आया है. ज्ञात हो कि कोर्ट ने सरकार को आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए थे.

नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन- आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘ मामले पर विचार ’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है. माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें

यह पांचवीं बार है जब सरकार ने आधार-पैन को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाया है. अब लिंक करने का मौका न गवांए. इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी.

बार-बार नहीं मिलेगा मौका, घर बैठे ऐसे खत्म करें यह काम-

आप घर बैठे भी इसको लिंक करा सकते हैं. लिंक कराने के लिए आप www.incometa&indiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं. आप एसएमएस के माध्यम से भी पैन और आधार लिंक कर सकते हैं. आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज कर सकते हैं.

इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने की समयसीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी. सरकार ने आधार नंबर लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी.    पैन-आधार लिंक करने की आख‍िरी तारीख कल, नहीं किया तो झेलनी होगी ये परेशानी, जल्दी करें

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2018 09:34 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).