7th Pay Commission Latest News: मोदी सरकार ने हाल ही में एक भत्ते के नियम में अहम बदलाव किये है. जिसका सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए इस बदलाव के बारें में जानना बेहद जरूरी है. नियम के मुताबिक, सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के पास सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा के बदले में प्रतिमाह 1000 रुपए का निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठाने का विकल्प है. अब तक पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी जीवनकाल में एक बार एफएमए (Fixed Medical Allowance) से सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या इसके विपरीत विकल्प को बदल सकते थे. लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है.
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा या निश्चित चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा विकल्प बदलने की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने का निर्देश जारी किया है. 7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सैलरी में हुआ इतना इजाफा
नए निर्देशों के अनुसार, यदि एफएमए पाने वाला पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वह एफएमए सुविधा को बंद करने के लिए संबंधित पेंशन वितरण बैंक में आवेदन कर सकता है. पेंशन वितरित करने वाला बैंक एफएमए का भुगतान बंद कर देगा और आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन कार्य दिवस के अंदर इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करेगा.
इसके बाद पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस योगदान का भुगतान करने के बाद सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस अधिकारियों को आवदेन कर सकता है, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है और सीजीएचएस अधिकारी पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी को सभी औपचारिकताएं पूरी होने की तिथि से चार कार्य दिवसों के भीतर एक अंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी करेंगे.
यदि कोई पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी, जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस व चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर सीजीएचएस क्षेत्र में निवास बदलने पर एफएमए का लाभ उठाना चाहता है तो वह सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा के समर्पण के लिए सीजीएचएस अधिकारियों को आवेदन कर सकता है.
सीजीएचएस अधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर आवश्यक अनुमोदन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार कार्य दिवसों के अंदर इस बात का प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है. इसके बाद पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी एफएमए के भुगतान के लिए समर्पण प्रमाणपत्र की प्रति के साथ कार्यालय प्रमुख को पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदन जमा कर सकता है.
पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने के दो महीने के भीतर संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी किया जाएगा. ऐसे मामलों में एफएमए का भुगतान सीजीएचएस अधिकारियों द्वारा समर्पण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से किया जाएगा.