Updated Return: AY 2021-22 और 2022-23 के लिए ITR-1, ITR-2 उपलब्ध, कौन कर सकता है फाइल?
Updated Return Filing For Assessment Years 2021-22 And 2022-23, As Per The Finance Act 2025.

आयकर (Income Tax) विभाग ने अब आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-2 (ITR-2) फॉर्म्स में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की सुविधा चालू कर दी है. यह सुविधा आकलन वर्षों (Assessment Years) 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू है, जैसा कि वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act, 2025) में घोषित किया गया है.

आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ‘एक्सेल यूटिलिटीज’ (Excel Utilities) अब उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है.

अब 48 महीने तक फाइल कर सकते हैं अपडेटेड आईटीआर

केंद्रीय बजट 2025 में की गई घोषणा के अनुसार, अब टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को संबंधित आकलन वर्ष के अंत से चार साल (48 महीने) तक अपने आईटीआर में सुधार करने की सुविधा मिल गई है. इससे पहले यह समय सीमा 24 महीने ही थी. इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और अतिरिक्त पेनल्टी (Penalty) या कानूनी कार्रवाई से बचने का अवसर देना है.

कौन फाइल कर सकता है आईटीआर-यू?

आईटीआर-यू उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल की थी लेकिन उसमें कोई गलती रह गई थी, या जिन्होंने उस वर्ष के लिए कोई रिटर्न ही फाइल नहीं किया था. इसके जरिए आप अपनी पिछली रिटर्न में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आय सही से रिपोर्ट न होना, आय को गलत हेड के तहत रिपोर्ट करना, अनअबसोर्ब्ड डिप्रिसिएशन (Unabsorbed Depreciation) को कम करना, टैक्स क्रेडिट को कम करना, या टैक्स भुगतान में गलती को सुधारना.

इस बात का ध्यान दें, की आईटीआर-यू के जरिए आप नील रिटर्न (NIL Return) या लॉस रिटर्न (Loss Return) फाइल नहीं कर सकते है, रिफंड क्लेम बढ़ा नहीं सकते है और टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) घटा नहीं सकते है. यह केवल अतिरिक्त आय घोषित करने के लिए है. साथ ही, अगर उस आकलन वर्ष पर किसी तरह की सर्च (Search) या प्रोसीक्यूशन (Prosecution) प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आईटीआर-यू फाइल नहीं किया जा सकता है. किसी भी आकलन वर्ष के लिए आईटीआर-यू केवल एक बार फाइल किया जा सकता है.

आईटीआर-यू कैसे फाइल करें

आईटीआर-यू फाइल करने के लिए निचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-Filing Portal) पर लॉगिन करें.
  • अब ‘Excel Utility’ डाउनलोड करें (ऑफलाइन फाइलिंग के लिए).
  • फिर सेक्शन 139(8A) के तहत ‘Updated Return’ को चुनें.
  • संबंधित फॉर्म (आईटीआर-1/आईटीआर-2) चुनें और डिटेल्स को भरें.
  • इसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का कारण दर्ज करें.
  • फिर टैक्स देय और अतिरिक्त लायबिलिटी कैलकुलेट करें.
  • अब भुगतान करें और चालान (Challan) डिटेल्स को दर्ज करें.
  • आखिर में फॉर्म सबमिट करें, और ई-वेरिफाई (E-Verify) करना न भूलें.

आईटीआर-यू फाइल करने पर पेनल्टी

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आईटीआर-यू फाइल करने पर पेनल्टी (Penalty) लागू होती है, जो फाइलिंग समय (Filing Time) पर निर्भर करती है.

  • अगर आप आकलन वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर फाइल करते हैं, तो टैक्स और ब्याज (Tax and Interest) पर 25% पेनल्टी लगेगी.
  • अगर फाइलिंग 12 से 24 महीने के बीच होती है, तो 50% पेनल्टी लागू होगी.
  • वहीं, 24 से 36 महीने के भीतर फाइल करने पर 60% पेनल्टी और 36 से 48 महीने के बीच फाइल करने पर 70% पेनल्टी लगेगी.

इस नई सुविधा से टैक्सपेयर्स अपने पुराने रिटर्न में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं, और आगे आने वाली पेनल्टी या कानूनी झंझट से बच सकते हैं.