आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी (Excel Utility) जारी कर दी है. अब करदाता यह फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं, और रिटर्न तैयार कर सकते हैं. जल्द ही ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा भी इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी.
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी
इस साल आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि हाल ही में आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, आयकर पोर्टल पर तकनीकी सुधार चल रहे हैं, और रिटर्न फाइल करने से पहले टीडीएस (Tax Deducted at Source) डेटा को मिलाना जरूरी है. इन सभी वजहों से करदाताओं को ज्यादा समय देने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है.
आईटीआर-1 कौन भर सकता है?
अब ऐसे व्यक्ति भी आईटीआर-1 (सहज) भर सकते हैं, जिनकी आय सिर्फ सैलरी, एक मकान से किराया, और ब्याज जैसी अन्य स्रोतों से होती है. साथ ही, जिनके पास 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) है, जो कि धारा 112A के तहत आता है, और जिस पर कोई टैक्स देय नहीं है, वह भी अब आईटीआर-1 भर सकते हैं
आईटीआर-1 कौन नहीं भर सकता है?
अगर किसी व्यक्ति के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) है, या फिर ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर टैक्स देना पड़ता है, तो वह आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकता है. इसी तरह, अगर किसी ने पिछले साल कोई संपत्ति बेची है, या उसके पास ऐसा कोई वित्तीय घाटा है, जिसे अगले सालों में एडजस्ट करना है, तो ऐसे मामलों में भी आईटीआर-1 मान्य नहीं होगा. ऐसे करदाताओं को आईटीआर-2 या अन्य उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होगा.
आईटीआर-4 कौन भर सकता है?
आईटीआर-4 फॉर्म उन लोगों के लिए है, जो भारत में रहने वाले व्यक्ति (Resident Individual), हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या फर्म (लेकिन LLP नहीं) हैं, और जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. यह फॉर्म खास तौर पर उन करदाताओं के लिए है, जो व्यवसाय या फ्रीलांस प्रोफेशन से कमाते हैं, और सरल टैक्स योजना यानी प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत टैक्स भरते हैं.
इसके अलावा, जिनके पास 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कि धारा 112A के तहत आता है, और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वह भी यह फॉर्म भर सकते हैं. यह फॉर्म छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोज़गार में लगे लोगों के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक विकल्प है.
आईटीआर-4 कौन नहीं भर सकता है?
अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, तो आप आईटीआर-4 फॉर्म नहीं भर सकते. इसी तरह, अगर आपकी विदेश से कोई आय है, या आपके पास विदेशी संपत्ति है, तो भी यह फॉर्म आपके लिए मान्य नहीं है. इसके अलावा, अगर आपकी कृषि से आय बहुत ज्यादा है (जो तय सीमा से अधिक है), तब भी आप आईटीआर-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते.













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