हैदराबाद एनकाउंटर (Hyderabad Encounter) सवालों के घेरे में घिरता नजर आ रहा है. दरअसल, तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने राज्य सरकार को महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए. तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में या फिर पेन ड्राइव में महबूबनगर (Mehboobnagar)के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी या फिर पेन ड्राइव लेने और उसे शनिवार शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए. यह भी पढ़ें- हैदराबाद सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- मैं किसी भी एनकाउंटर के खिलाफ हूं.
Telangana High Court has directed that the bodies of the four accused (in rape and murder of woman veterinarian), who were killed in the encounter today be preserved by the State till 08:00 pm on December 9. pic.twitter.com/SAeydG3kwZ
— ANI (@ANI) December 6, 2019
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर देने के चारों आरोपियों के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का शुक्रवार को संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दिए.
एनएचआरसी ने कहा कि आज हुई यह मुठभेड़ चिंता का विषय है. उधर, चारों आरोपियों के परिवार शुक्रवार कथित पुलिस मुठभेड़ में अपने परिजन के मारे जाने की खबर पाकर स्तब्ध रह गए. एक दुखी पिता ने सवाल किया कि क्या उसका बेटा ऐसे बर्ताव के लायक था. गौरतलब है कि चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. उन्होंने पुलिस का हथियार छीन लिया था, उस पर गोलियां चलाई थीं और भागने का प्रयास किया था.