शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने राज्य में बढ़ रहे COVID-19 मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर (Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब विवाह व अन्य धार्मिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन और राजनीतिक आयोजनों में 100 से अधिक लोग हॉल में एकत्रित नहीं हो सकेंगे. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार हॉल, होटल व सामुदायिक केंद्रों के अंदर उनकी क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम सौ ही लोग शामिल हो सकेंगे.
आदेश के अनुसार जिस हॉल की क्षमता पांच सौ की होगी वहां पर भी सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. फिलहाल खुले में होने वाले आयोजनों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब शादियों सहित सामाजिक समारोहों में 200 लोगों के स्थान पर मात्र 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे. Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 मजदूरों की मौत.
कोरोना के चलते बढ़ी पाबंदियां:
In social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, political, and other congregations a maximum of 50% of the hall capacity will be allowed, with a ceiling of 100 persons: Government of Himachal Pradesh #COVID19 pic.twitter.com/e0tWuahHZW
— ANI (@ANI) November 18, 2020
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाओं में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे. सरकार ने ऐसे सभी आयोजनों में फेस मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइटर के उपयोग को भी अनिवार्य किया है. निर्देशों के तहत कार्यक्रमों में भोजन पकाने वालों को रेपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा. यह टेस्ट रिपोर्ट 96 घंटों से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 30,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. पहाड़ी राज्य में वर्तमान में 6,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं. हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.