RG Kar Doctor Rape-Murder Case: फांसी या उम्र कैद! कोर्ट आज करेगा कोलकाता रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

RG Kar Doctor Rape-Murder Case:  कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया. दोषी करार  दिए जाने के बाद  सजा का ऐलान आज यानि  20 जनवरी को किया जाएगा.

हालांकि फैसले के समय संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है.  हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि उसे सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा. मृतक छात्रा के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश का शुक्रिया अदा किया. यह भी पढ़े: RG Kar Hospital Doctors Resigns: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगी इस्तीफों की झड़ी, 50 से अधिक डॉक्टरों ने छोड़ी नौकरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति भी बनी, जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी लोगों को चेतावनी दी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल से बरामद

बता दें कि  कि पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की। इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया.

संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है.