
गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश गुरुग्राम जिले के सभी कोर्ट परिसरों, जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया है. यह आदेश 9 मई 2025 की मध्यरात्रि से प्रभावी रहेगा और 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा.
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किन गतिविधियों पर लगा है प्रतिबंध?
जिला गुरुग्राम की सीमा के भीतर आम नागरिकों द्वारा शादी, धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:
- ड्रोन उड़ाना.
- माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट.
- ग्लाइडर या पावर ग्लाइडर.
- हॉट एयर बलून.
- पतंगबाजी (Kite Flying)
- चीनी माइक्रो लाइट (Chinese Micro Light)
- पटाखे जलाना या आतिशबाजी करना.
गुरुग्राम में सख्ती
Public Notice – Urgent Security Alert for Gurugram!
In light of the recent Pahalgam attack (22-04-2025) and rising security concerns, the use of the following is strictly prohibited in Gurugram from 09 May to 07 July 2025 under Section 163 of the Bhartiya Nagrik Suraksha… pic.twitter.com/biDfnRJLe5
— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
इस आदेश के पीछे दो मुख्य कारण हैं: प्रशासन के अनुसार, आतंकी संगठन ड्रोन और विस्फोटक सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. दूसरा इससे अफरा-तफरी और डर का माहौल पैदा हो सकता है. शादियों और त्योहारों में पटाखों से होने वाला तेज शोर लोगों में बम या मिसाइल हमले की आशंका पैदा करता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है.
आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.