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Odisha Festival Guidelines: नवंबर तक पड़ने वाले सभी त्योहारों के लिए ओडिशा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें कहां कितनी मिलेगी ढील

ओडिशा सरकार ने आगामी पूजा और त्योहारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. कोरोना वायरस के खतरने को देखते हुए ओडिशा में पटनायक सरकार ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पटनायक सरकार ने मंडप या पंडालों में होने वाले गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए के लिए निर्देश जारी किए हैं.

Odisha Festival Guidelines: नवंबर तक पड़ने वाले सभी त्योहारों के लिए ओडिशा सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें कहां कितनी मिलेगी ढील
भगवान गणेश (Photo Credits: PTI)

ओडिशा सरकार ने आगामी पूजा और त्योहारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ओडिशा में पटनायक सरकार ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पटनायक सरकार ने मंडप या पंडालों में होने वाले गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के लिए के लिए निर्देश जारी किए हैं.

पूजा पंडलाों के लिए जारी इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि, मूर्ति की ऊंचाई चार फीट से कम होनी चाहिए. इसके साथ ही सभी पूजा विधि इनडोर कंडिशन में होनी चाहिए. आम तौर पर पंडाल पूजा में धूमधाम देखने को मिलती है लेकिन इस बार यहां ऐसा नहीं होगा.

पटनायक सरकार के इन निर्देशों के बाद गणेश, दुर्गा और काली पूजा के दौरान पंडाल में लोगों की मौजूदगी में इसे धूमधाम और वैभव के साथ मनाए जाने की अनुमति नहीं दी गई है. अगस्त से नवंबर के बीच गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा और लक्ष्मी पूजा अन्य त्योहार मनाए जाने हैं. ऐसे कोरोना को खतरे को भांपते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

ओडिशा सरकार ने कहा है कि पंडाल पूजा के आयोजन के लिए शहर के जिलाधिकारी से इजाजत लेनी होनी. मंडप या पंडालों में जनसभा या किसी तरह का पब्लिक एड्रेस की अनुमति नहीं है ऐसे में यहां भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी.

वहीं पूजा के दौरान पंडाल में एक समय में सात से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी. इन सात लोगों में आयोजक के अलावा सपोर्ट स्टाफ और पूजारी शामिल हैं. इसके साथ ही ओडिशा सरकार ने कहा कि, पूजा के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से बनाए गए कृत्रिम तालाब में मूर्ति का विसर्जन होगा. किसी भी तरह के म्यूजिकल और मनोरंजक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा सामूहिक तौर पर होने वाले भोज या भंडारे का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 09, 2021 04:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).