Government To Launch Portal For Transgenders: ट्रांसजेंडरों को आई-कार्ड और घर देने के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार

संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों के संरक्षण) पर एक विधेयक पारित करने के एक साल बाद, केंद्र ने हर राज्य में ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र और विशेष घर उपलब्ध कराने के लिए एक सरलीकृत प्रमाणन प्रक्रिया शुरू की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों के संरक्षण) पर एक विधेयक पारित करने के एक साल बाद, केंद्र ने हर राज्य में ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र और विशेष घर उपलब्ध कराने के लिए एक सरलीकृत प्रमाणन प्रक्रिया शुरू की है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो जिला मजिस्ट्रेट को पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर्स से लैस करेगा. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम ने ट्रांसजेंडरों को स्व-कथित पहचान का अधिकार दिया है. यह भी पढ़ें: Transgender Persons Protection of Rights Bill 2019: राज्यसभा में पास हुआ ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित विधेयक

राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडरों की पहचान करने, पहचान पत्र देने, उनकी गणना करने और लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए इस अखिल भारतीय अभ्यास को शुरू करने में मदद करेगा. पोर्टल व्यक्ति विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें जन्म के समय नाम, चुना हुआ नाम और लिंग होगा. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, व्यक्ति पोर्टल से दस्तावेज़ डाउनलोड करने में सक्षम होगा. यह भी पढ़ें: नोएडा सेक्टर-50 मेट्रो का संचालन करेंगी ट्रांसजेंडर, 'रेनबो' के नाम से जाना जाएगा स्टेशन

परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि पहचान पत्र के लिए नियमों को 30 सितंबर को अंतिम अधिसूचना में और सरल बना दिया गया है. 13 जुलाई को सार्वजनिक डोमेन में डाले गए नियमों के अनुसार, केंद्र ने निर्धारित किया था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने से पहले एक साल के लिए एक जगह का निवासी होना आवश्यक है. इस शर्त को अंतिम अधिसूचित नियमों से हटा दिया गया है. यह भी पढ़ें: 20 वर्षीय ट्रांसजेंडर एडम हैरी को परिवार ने ठुकराया, अब केरल सरकार बनाएगी पायलट

केंद्र की योजना प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए एक घर देने की भी है. सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) आर सुब्रह्मण्यम ने कहा: “हम शुरू में हर राज्य में एक घर खोलने की योजना बना रहे हैं. राज्य सरकारें परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल होंगी. ” इस तरह के पहले ट्रांसजेंडर घर का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में होगा. राज्य सरकारों को ऐसे घरों के विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है, जो ट्रांसजेंडरों को आवास, बोर्डिंग और यहां तक कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी जगह, MHA ने मांगी राय

दीर्घकालिक नीति तैयार की जा रही है, जिसमें कई सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप शामिल हैं. निजी क्षेत्र को भी कलंक को दूर करने और भेदभाव को समाप्त करने में शामिल होना होगा. नियम बताते हैं कि हर निजी प्रतिष्ठान के पास समान अवसर नीति होगी. इस नीति को प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा.

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