नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए दवाईयों की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है. गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा घोषित 21 दिवसीय लॉकडाउन (Lockdown) से छूट पाने वाले लोगों और सेवाओं के संबंध में बुधवार को दिशानिर्देश जारी किया था, लेकिन तब दवाओं की होम डिलीवरी का जिक्र उसमें नहीं किया गया था.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत सरकार ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के मद्देनजर दवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है. जल्द ही इससे संबंधित आदेश जारी किया जाएगा. बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते लोग खासकर बुजुर्ग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे है. ऐसे में जरुरी दवाओं के खत्म होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है. Coronavirus: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, ओडिशा में जल्द ही बनेगा COVID-19 मरीजों के लिए 1000 बेड वाला अस्पताल
Government of India allows doorstep delivery of medicines/drugs to people in view of the #COVID19 pandemic. Notification to be published soon in the Gazette of India. pic.twitter.com/FzszrHRyYf
— ANI (@ANI) March 26, 2020
उल्लेखनीय है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों, कैग के फील्ड अधिकारियों, वेतन और लेखा अधिकारियों, पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही वन कर्मचारियों को लॉकडाउन से बाहर रखा था. इसके अलावा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर माल ढुलाई व कोयला खनन गतिविधियों से जुड़े लोगों, दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्तों के कर्मचारियों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भू सीमाओं पर सीमा शुल्क से संबंधित लोगों को भी बंदी से छूट दी गई थी.
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट दी गई. इसके अलावा चिड़ियाघर, नर्सरी आदि से जुड़े कर्मियों को भी लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. (एजेंसी इनपुट के साथ)