गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: सोशल मीडिया पर एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सैलूनकर्मी फेस मसाज के दौरान ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाता नजर आ रहा है. घटना गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र की है, जहां के एक सैलून में यह शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हुई. वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इससे पहले आपने रोटियां बनाते समय उसपर थूंकने के कई वीडियो देखें होंगे. लेकिन अब सलून में थूंककर मसाज करने के वायरल वीडियो ने लोगों में गुस्सा भर दिया है.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोग सलून जाने से भी कतराने लगे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @IVibhorAggarwal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: बागपत के होटल में थूक लगाकर सेंक रहा था रोटी, शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल
सलून में क्रीम में थूंककर किया ग्राहक का फेस मसाज
#Ghaziabad- अरशद वेव सिटी के ड्रीम होम्स में लेवल अप सलून में काम करता है उसने एक शख्स के शेविंग के बाद फेस मसाज करते वक्त हाथ में क्रीम के साथ थूक लगाया। घटना #CCTV में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।@Uppolice @ghaziabadpolice #viralvideo pic.twitter.com/DbMiJnanc7
— विभोर अग्रवाल🇮🇳 (@IVibhorAggarwal) May 19, 2025
वीडियो ने मचाया हड़कंप
वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक युवक फेस मसाज के दौरान पहले क्रीम पर थूकता है और फिर वही क्रीम ग्राहक के चेहरे पर लगाकर मसाज करता है. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.
आरोपी हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी का नाम अरशद अली है, जो डासना की असलम कॉलोनी का निवासी है और वेव सिटी के सेक्टर-5 स्थित लेवल अप सैलून में काम करता है. आरोपी को ड्रीम होम सोसायटी से गिरफ्तार किया गया.
कड़ी धाराओं में दर्ज हुआ मामला
वेव सिटी एसीपी प्रियाश्री पाल के मुताबिक, आरोपी अरशद अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.आरोपी पर धारा 271: जानलेवा बीमारी फैलाने का प्रयास और धारा 272: जानबूझकर संक्रमण फैलाने का कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जनता में रोष, कार्रवाई की मांग
वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में काफी नाराज़गी देखी गई.कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सैलून पर सख्त कार्रवाई की मांग की और इस कृत्य को “गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा” बताया.













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