Ghaziabad: गाजियाबाद में शादी में दूल्हे को दहेज में मिला 1 करोड़ कैश और बीएमडब्ल्यू कार, VIDEO वायरल होने के बाद लोग भड़के; कार्रवाई की उठी मांग
(Photo Credits Bharat 24)

देश में दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad)  से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक विवाह समारोह के दौरान दूल्हे को दिए गए भारी-भरकम 'उपहारों' का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया जा रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति माइक पर घोषणा करते हुए बता रहा है कि दूल्हे को एक बीएमडब्ल्यू (BMW) कार, एक करोड़ रुपये नकद और लाखों के जेवरात दिए गए हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और लोग इसे कानून का खुला उल्लंघन बता रहे हैं.

माइक पर गिनाई गई दहेज की लंबी फेहरिस्त

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्मों के बीच एक शख्स माइक थामकर बारातियों और मेहमानों के सामने दहेज की सूची पढ़ रहा है. घोषणा के अनुसार, दूल्हे को "1 BMW कार, 1 करोड़ रुपये और 1 लाख 11 हजार रुपये नकद" दिए गए हैं. इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि शादी में कुल 71 आभूषण दिए गए, जिनमें 11 हीरे, 42 सोने और 18 चांदी के जेवर शामिल हैं.  यह भी पढ़े:  VIDEO: दूल्हे को दहेज में मिले ₹2.56 करोड़, जूता चुराई के लिए दिए 11 लाख रुपये; मेरठ के शाही निकाह का वीडियो वायरल

 शादी में दूल्हे को दहेज में मिला 1 करोड़

बिचौलिए और सहायकों को भी मिले महंगे तोहफे

चर्चा केवल दूल्हे तक ही सीमित नहीं रही. वीडियो के साथ किए जा रहे दावों के मुताबिक, इस शादी को तय कराने वाले बिचौलिए को एक 'स्कॉर्पियो' कार उपहार में दी गई है. इसके अलावा, परिवार के छोटे-मोटे काम संभालने वाले सहायकों को भी 'स्प्लेंडर' बाइक बांटी गई हैं. हालांकि, यह वीडियो किस तारीख का है और इसमें किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर जनता का आक्रोश

जैसे ही यह वीडियो विभिन्न प्लेटफार्मों पर साझा किया गया, यूजर्स ने इसकी कड़ी आलोचना शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि जहां समाज दहेज मुक्त शादियों की ओर बढ़ रहा है, वहीं इस तरह का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक है. एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, "दहेज को स्टेटस सिंबल बनाना अपराध है." अन्य लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए इस मामले की जांच करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

देखें वीडियो

 

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क्या कहता है भारत का दहेज कानून?

भारत में 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' (Dowry Prohibition Act, 1961) के तहत दहेज लेना और देना, दोनों ही दंडनीय अपराध हैं. इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है, तो उसे कम से कम 5 साल की जेल और न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की कीमत के बराबर जुर्माने की सजा हो सकती है. इसके बावजूद, समाज में 'गिफ्ट' के नाम पर इस तरह के लेनदेन की खबरें अक्सर विवाद पैदा करती रहती हैं. (न्यूज डेस्क)