नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को सभी एयरलाइंस से उन यात्रियों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डालने को कहा, जो उड़ान के दौरान मास्क नहीं पहनते हैं और COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करते हैं. नो-फ्लाई लिस्ट के बारे में कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है क्योंकि एयरलाइन को कार्रवाई करने के लिए मौजूदा DGCA नियमों के तहत पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है.
नए नियमों का मतलब है कि अगर कोई भी यात्री जो फ्लाइट में फेस मास्क पहनने से इंकार करता है, उसे एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे किसी भी यात्री को कितने दिनों के लिए यात्रा से रोका जा सकता है, यह केबिन क्रू द्वारा बताए गए आकलन पर निर्भर करेगा. यह भी पढ़ें | Airlines Can Now Provide Meals: कोरोना संकट के बीच एयरलाइंस अब शुरू कर सकती हैं ऑनबोर्ड मील और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस- SOP जारी.
मास्क न पहनने पर DGCA सख्त:
Directorate General of Civil Aviation asks airlines to put on 'no-fly list' those passengers who do not wear masks during flight and violate #COVID19 SOPs. pic.twitter.com/aAol8Nd2ys
— ANI (@ANI) August 28, 2020
डीजीसीए के नियमों के अनुसार, एक एयरलाइन आंतरिक विचार-विमर्श के बाद नियम ना मानने वाले यात्री को अपनी 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रखना चुन सकती है. अन्य एयरलाइंस भी उस यात्री को अपनी 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रख सकती हैं. बता दें कि भारत ने दो महीने के प्रतिबंध के बाद 25 मई को अपने घरेलू उड़ान का संचालन फिर से शुरू कर दिया था हालांकि, एयरलाइंस को अपनी घरेलू उड़ानों के 45 प्रतिशत को संचालित करने की अनुमति है.
वहीं केंद्र सरकार (Centre Government) ने सभी एयरलाइंस को सफर के दौरान यात्रियों को खाना परोसने की मंजूरी भी दे दी है. अब घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) में यात्रियों को प्री-पैक्ड स्नैक्स, मील और बेवरेजेस मिल सकेगा. आदेश के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में हॉट मील भी मिल सकेगा.