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Diwali Firecracker Ban: दिल्‍ली-NCR में आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखे बैन, NGT ने अन्य राज्यों को दिया ये निर्देश

दिल्ली एनसीआर में आज (9 नवंबर) आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को पटाखों पर रोक वाली याचिका पर यह आदेश दिया है.

Diwali Firecracker Ban: दिल्‍ली-NCR में आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखे बैन, NGT ने अन्य राज्यों को दिया ये निर्देश
पटाखा (Photo Credit: Wikimedia Commons)

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में आज (9 नवंबर) आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को पटाखों पर रोक वाली याचिका पर यह आदेश दिया है. साथ ही एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम ’या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं और दिवाली, छठ, न्यू इयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान सीमित समय में फोड़ा या उपयोग किया जाएं. पटाखा प्रतिबंध: गोयल ने धरना दिया, दिल्ली सरकार से व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग की

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेनानिवृत्त) आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की विभिन्न दलीलों पर सुनवाई की. इस पीठ में न्यायिक सदस्य एस.के. सिंह, और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. नागिन नंदा और एस. एस. गरब्याल भी शामिल रहे. सुनवाई में ऐसे समय के दौरान, जब हवा पहले से ही अपेक्षाकृत प्रदूषित होती है, उस वक्त पटाखों के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की विभिन्न दलीलें रखी गईं.

एनजीटी ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे 122 शहरों की ओर इशारा करते हुए, जिनमें लगातार खराब वायु गुणवत्ता रही है, कहा था कि इस अवधि के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा पर विचार करना पड़ सकता है. इन शहरों में दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर, मुंबई, जम्मू, लुधियाना, पटियाला, गाजियाबाद, वाराणसी, कोलकाता, पटना, गया, चंडीगढ़ आदि शामिल हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2020 12:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).