FASTag Annual Pass: 3000 रुपये में 200 ट्रिप, जानें कौन ले सकता है फास्टैग वार्षिक पास, कितना होगा फायदा?
FASTag Annual Pass

FASTag annual pass : अगर आप अपनी गाड़ी से नेशनल हाईवे (National Highway) या नेशनल एक्सप्रेसवे (National Expressway) पर अक्सर सफर करते हैं, तो आपके लिए सरकार ने एक शानदार सुविधा शुरू की है. फास्टैग (FASTag) यूज़र्स के लिए 1 जुलाई 2025 से ‘वार्षिक पास’ (Annual Pass) की शुरुआत की जा रही है, जिसकी मदद से आप साल में 200 ट्रिप तक टोल टैक्स फ्री यात्रा कर सकेंगे. इस पास की कीमत 3,000 रुपये प्रति वर्ष होगी.

किन टोल प्लाजा पर मान्य होगा फास्टैग वार्षिक पास?

फास्टैग का यह नया वार्षिक पास सिर्फ नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा. इसका मतलब है, कि अगर आप किसी ऐसे एक्सप्रेसवे या हाईवे से गुजरते हैं, जिसे राज्य सरकार या स्थानीय निकाय ने बनाया है, तो वहां यह पास काम नहीं करेगा. इन जगहों पर आपको सामान्य फास्टैग की तरह ही टोल शुल्क देना होगा. इसलिए यह पास सिर्फ राष्ट्रीय सड़कों पर सफर करने वालों के लिए फायदेमंद रहेगा.

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एक फास्टैग, दो सिस्टम

इस पास के लिए दो अलग-अलग फास्टैग की जरूरत नहीं होगी. आपका मौजूदा फास्टैग ही दोनों जगहों पर काम करेगा. जहां यह वार्षिक पास मान्य होगा (नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेसवे), वहां 200 ट्रिप तक कोई पैसा नहीं कटेगा. लेकिन अगर आप किसी राज्य की सड़क या एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं, तो वहां टोल चार्ज लिया जाएगा और वह भी इसी फास्टैग से कटेगा.

200 ट्रिप के बाद फिर से पास ले सकते हैं?

फास्टैग वार्षिक पास 1 साल या 200 यात्राओं (जो भी पहले पूरी हो) तक के लिए वैध होता है. अगर आपने एक साल से पहले ही 200 बार यात्रा कर ली है, तो आप 3,000 रुपये देकर दोबारा यह पास रिन्यू करवा सकते हैं. इसी तरह, अगर पूरा साल पूरा हो गया है, लेकिन 200 ट्रिप नहीं हुए हैं, तब भी पास की वैधता खत्म मानी जाएगी और आपको 3,000 रुपये का नया भुगतान करके अगला पास लेना होगा. यानी हर साल या हर 200 ट्रिप के बाद यह पास फिर से बनवाना जरूरी है.

क्या वार्षिक पास लेना है जरूरी?

फास्टैग वार्षिक पास लेना अनिवार्य नहीं है. अगर आप यह पास नहीं लेना चाहते, तो भी आपका फास्टैग पहले की तरह काम करता रहेगा. ऐसे में जब भी आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे, आपसे सामान्य दरों के हिसाब से टोल शुल्क लिया जाएगा और वह आपके उसी फास्टैग से कटेगा. यानी यह पास सिर्फ एक विकल्प है, मजबूरी नहीं है.

किन गाड़ियों के लिए है वार्षिक पास?

फास्टैग का यह वार्षिक पास सिर्फ निजी गैर-व्यावसायिक गाड़ियों जैसे कार, जीप या वैन के लिए ही उपलब्ध है. अगर कोई व्यक्ति इस पास का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक वाहन में करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और बिना किसी चेतावनी के यह पास तुरंत बंद कर दिया जाएगा. इसलिए ध्यान रखें कि यह पास सिर्फ निजी इस्तेमाल वाली गाड़ियों के लिए ही मान्य है.

एक ‘ट्रिप’ किसे माना जाएगा?

फास्टैग वार्षिक पास ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. यह पास सिर्फ उसी गाड़ी पर मान्य होगा, जिस पर फास्टैग लगा हुआ है, और वह ठीक से वाहन की विंडशील्ड पर चिपका होना चाहिए है. अगर आपने किसी गाड़ी के लिए यह पास लिया है, तो उसे किसी और गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. साथ ही, ओपन टोल सिस्टम (Open Toll System) में एक टोल पार करना एक ट्रिप माना जाएगा, जबकि आने-जाने को दो ट्रिप गिना जाएगा. वहीं, क्लोज्ड टोल सिस्टम (जहां एंट्री और एग्जिट होती है) में एंट्री से एग्जिट तक का सफर एक ट्रिप माना जाएगा.

अगर आप निजी वाहन से नेशनल हाईवे पर ज्यादा यात्रा करते हैं, तो यह वार्षिक पास आपके लिए किफायती और सुविधाजनक साबित हो सकता है. लेकिन, अगर आपकी यात्रा सीमित है, या आप राज्य हाईवे पर ज्यादा चलते हैं, तो सामान्य फास्टैग ही आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा.