FASTag New Rule: केंद्र सरकार (Central government) ने वाहन चालकों को एक बड़ा दिलासा दिया है. अब अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है तो आपको दुगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा. आपको इसमें राहत मिलेगी.केंद्र सरकार ने देशभर के वाहन चालकों के लिए एक अहम और राहत देने वाला फैसला लिया है.अब अगर आपके वाहन पर फास्टैग (FASTag) नहीं है, तो आपको दोगुना टोल टैक्स (Toll Tax) नहीं देना होगा. सरकार ने नया नियम लागू करने की घोषणा की है, जो 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा.अब तक अगर किसी वाहन पर फास्टैग (FASTag) नहीं होता था या वह अमान्य होता था, तो टोल प्लाजा पर डबल रकम कैश में जमा करनी पड़ती थी.
लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है.अब अगर वाहन चालक टोल का भुगतान यूपीआई (UPI) के माध्यम से करता है, तो उसे डबल नहीं, बल्कि केवल 1.25 गुना टोल देना होगा. ये भी पढ़े:FASTag एनुअल पास से इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मिलेगी टोल में छूट, यहां देखें पूरी लिस्ट
उदाहरण से समझिए नया नियम
अगर किसी वाहन का टोल 100 रुपये है.तो उसे फास्टैग से 100 रूपए देने होंगे. कैश में भुगतान करने पर उसे 200 रूपए देने होंगे.लेकिन यूपीआई (UPI) से भुगतान करने पर उसे केवल 125 रूपए देने होंगे.इस तरह, अगर आपके पास फास्टैग (FASTag) नहीं है या वह खराब हो गया है, तो यूपीआई से भुगतान करने पर 75 रुपये की बचत होगी.
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है उद्देश्य
केंद्र सरकार ने नेशनल हाइवे फी (Determination of Rates and Collection) नियम, 2008 में संशोधन किया है.सरकार का कहना है कि इस बदलाव से टोल नाकों पर कैश लेनदेन कम होंगे और डिजिटल (Digital) भुगतान को बढ़ावा मिलेगा.इसके साथ ही टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी और वाहन चालकों का समय बचेगा.
15 नवंबर से देशभर में लागू होगा नियम
केंद्र सरकार का यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से देशभर के सभी नेशनल हाइवे (National Highway) टोल प्लाज़ा पर लागू होगा.सरकार का उद्देश्य देशभर के टोल सिस्टम को पूरी तरह कैशलेस और डिजिटल बनाना है, जिससे यात्रियों का सफर सुविधाजनक और तेज़ हो सके.













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