Fairness Cream Lawsuit: शख्स को गोरा नहीं कर पाई फेयर एंड हैंडसम क्रीम, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना

इमामी लिमिटेड, भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनी, को उपभोक्ता फोरम ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रोडक्ट 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम के भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ आया है. मामला दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में प्रस्तुत किया गया था, जहां शिकायतकर्ता ने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आरोप लगाया कि क्रीम के पैकेजिंग पर दिए गए दावों के बावजूद उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले.

शिकायतकर्ता ने 2013 में इमामी की इस क्रीम को 79 रुपये में खरीदी थी, लेकिन इसके उपयोग के बाद भी उसकी त्वचा पर कोई बदलाव नहीं आया. शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने क्रीम को नियमित रूप से चेहरे और गर्दन पर दो बार लगाया, जैसा कि पैकेजिंग पर निर्देशित था, लेकिन गोरेपन के कोई संकेत नहीं दिखे.

इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने पाया कि कंपनी ने विज्ञापन और पैकेजिंग के माध्यम से भ्रामक जानकारी दी थी. फोरम ने कहा कि क्रीम के विज्ञापनों में जो आश्वासन दिए गए थे, वे वास्तविकता से मेल नहीं खाते थे. इमामी लिमिटेड ने यह भी स्वीकार किया कि प्रोडक्ट के प्रभावी परिणाम के लिए कई अन्य फैक्टर, जैसे उचित आहार, व्यायाम, और स्वस्थ आदतों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जानकारी पैकेजिंग पर स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी.

उपभोक्ता फोरम ने इमामी लिमिटेड को इस तरह के भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ दंडात्मक जुर्माना लगाने का आदेश दिया. फोरम ने कंपनी से कहा कि वह अपने विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबलिंग में सुधार करे और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान करे. साथ ही, कंपनी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया. इसके अलावा, शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये दंडात्मक हर्जाना और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में दिए जाएंगे.