मुंबई, 12 मार्च: मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2013 में चार वर्षीय बच्ची पर यौन हमला (Sexual assault) करने के मामले में दोषी पाए गए बुजुर्ग दंपति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. मुंबई के गिरगांव में पीड़िता दंपति के पड़ोस में ही रहती थी. अदालत ने दंपति को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई. यह भी पढ़े: Gang Rape: भिवानी में नाबालिग से छह महीने तक सामूहिक बलात्कार, सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अभियोजन के मुताबिक, यह घटना करीब आठ साल पहले हुई, जब दंपति ने बच्ची को अपने घर पर बुलाया और अपराध को अंजाम दिया.
उनके मुताबिक, अदालत ने पीड़िता और उसकी मां के बयान पर भरोसा जताया. पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट से मौखिक साक्ष्य की पुष्टि हुई थी.
अदालत ने पाया कि आरोपी पीड़ित बच्ची के दादा-दादी की उम्र के थे और उनसे बच्ची की देखभाल की उम्मीद की जाती थी, ना कि इस तरह के हमले की.