जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 29 व 30 जून को होने वाली राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रोकने से मना किया है. सुप्रीम कोर्ट में रविवार को अवकाशकालीन बेंच ने विशेष सुनवाई में वह याचिका खारिज कर दी जिसमें राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर परीक्षाओं को अभी न कराए जाने की मांग की गई थी.
बीकानेर की रहने वाली माघी देवी (Maghi Devi) की ओर से अधिवक्ता ऋषि कपूर और आशीष पांडे ने याचिका दायर की. माघी देवी ने सोमवार और मंगलवार को होने वाली परीक्षाओं के मद्येनजर अपने बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की. बता दें कि कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की परीक्षाएं रह गई थीं, जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा का पालन करते हुए आयोजित किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: JEE-NEET के मॉक टेस्ट अब हिंदी में भी उपलब्ध, 'नेशनल टेस्ट अभ्यास' ऐप में लॉन्च हुआ ये खास फीचर- ऐसे करें इस्तेमाल.
HC के आदेश को रखा गया बरकरार-
The plea is against the Rajasthan government's decision to hold state board exams for over 11 lakh Class X students from June 29 to June 30.
The plea by Maghi Devi, a parent of a aggrieved student has moved SC against the Division bench judgment of Rajasthan HC allowing exam
— Bar & Bench (@barandbench) June 28, 2020
शेष रहे दोनों परीक्षाओं में करीब 11 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि कोरोना संकट के इस दौर में लगभग 11 लाख छात्र, जो 29-30 जून को 120 स्कूलों में परीक्षाओं के लिए उपस्थित होंगे. उन्हें वायरस के संक्रमण का खतरा रहेगा.
रविवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, और परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दी थी, बशर्ते कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए. बता दें कि परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा. साथ ही परीक्षार्थियों को एक घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया है.