ED ने 40.92 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में 35.1 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य की 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शुक्रवार को बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्ति पंजाब के मलेरकोटला में स्थित है.
नई दिल्ली, 22 दिसंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य की 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शुक्रवार को बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्ति पंजाब के मलेरकोटला में स्थित है. जांच से पता चला कि ऋण राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्मों में स्थानांतरित कर दिया गया था, और उसके बाद इसे तारा हेल्थ फूड लिमिटेड (टीएचएफएल) और तारा सेल्स लिमिटेड नाम से एक अन्य सहयोगी कंपनी में एकीकृत कर दिया गया था.
ईडी ने आगे कहा कि टीएचएफएल में प्राप्त राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए ऋण लिया गया था. जसवंत सिंह के व्यक्तिगत खातों में 3.12 करोड़ रुपये और टीएचएफएल को 33.99 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई थी. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर
इससे पहले ईडी ने तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तारा हेल्थ फूड लिमिटेड के पूर्व निदेशक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को इसी साल 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी का मामला एसीबी, सीबीआई (चंडीगढ़) द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2023 10:53 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

