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Delhi Night Curfew Guidelines: दिल्ली सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

दिल्ली (Delhi) में रोजाना कोरोना (Coronavirus) के करीब 4000 से अधिक मामले सामने आ रहे है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने यह फैसला लिया. सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू करते हुए हर गतिविधि पर पाबंदी लगाई है, लेकिन जरूरी सेवाओं को लेकर राहत भी दी है.

Delhi Night Curfew Guidelines: दिल्ली सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद
केजरीवाल (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्‍ली सरकार (Delhi Government) ने  एक बार फिर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया है. दिल्ली सरकार का यह आदेश मंगवार  रात से ही लागू हो जाएगा. नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे रहेगा. इस दौरान आप आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे. सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. नाईट कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.  Corona Update: संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली सरकार Night Curfew लगाने पर कर रही विचार

दिल्ली में रोजाना कोरोना के करीब 4000 से अधिक मामले सामने आ रहे है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने यह फैसला लिया. सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करते हुए हर गतिविधि पर पाबंदी लगाई है, लेकिन जरूरी सेवाओं को लेकर राहत भी दी है.

बता दें कि सोमवार को दिल्‍ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्‍यादा हो गया. विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के अनुसार, 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है. बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर की चपेट में है, बावजूद इसके सरकार अभी लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है.

नाइट कर्फ्यू के दौरान किन-किन लोगों को छूट मिल सकती है. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के नए नियम आज रात से लागू हो जाएंगे. आइए सरकार के इस आदेश पर एक नजर डालते हैं.

किनको मिलेगी छूट

नाइट कर्फ्यू के दौरान वैक्सीन लगवाने की छूट मिलेगी.

जिन लोगों का पहले से फ्लाइट, ट्रेन या बस का टिकट है, वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले ऐसे यात्रियों को छूट दी जाएगी.

बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.

राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिये ही मूवमेंट की छूट होगी.

गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों-कर्मियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी.

आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो आदि में भी उन्हीं लोगों को लाने-ले जाने की छूट होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान सरकार ने ये सुविधा दी है.

बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही इस दौरान 2,936 लोग डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई, अभी तक 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है, दिल्ली में अभी 14,589 सक्रिय मामले है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 06, 2021 01:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).