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VIDEO: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक्शन में सरकार, आज से BS-III और पुराने कमर्शियल वाहनों का राजधानी में इंट्री बैन

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कड़े फैसले के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने आदेश दिया है कि दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले सभी BS-III और उससे पुराने मानक वाले कमर्शियल मालवाहक वाहनों का 1 नवंबर से प्रवेश प्रतिबंधित होगा.

VIDEO: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक्शन में  सरकार, आज से BS-III और पुराने कमर्शियल वाहनों का राजधानी में इंट्री बैन
(Photo Credits ANI)

Delhi Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है, जबकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है. इसके पहले ही दिल्ली में धुंध और प्रदूषण बढ़ने लगे हैं, जिससे लोगों की सांस लेने में मुश्किलें बढ़ रही हैं.

दिल्ली में BS-III- कमर्शियल वाहनों की इंट्री बैन

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कड़े फैसले के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने आदेश दिया है कि दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले सभी BS-III और उससे पुराने मानक वाले कमर्शियल मालवाहक वाहनों का 1 नवंबर से प्रवेश प्रतिबंधित होगा. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution Update: दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना हुआ मुहाल, आनंद विहार में AQI 409 श्रेणी में पहुंचा

यात्री वाहनों को छूट

दिल्ली ट्रांसपोर्ट एन्फोर्समेंट टीम के सब-इंस्पेक्टर धर्मवीर कौशिक ने कहा, "BS-III वाहनों को वापस भेजा जा रहा है. इन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है. यह नियम केवल माल वाहनों पर लागू होता है. यात्री वाहनों पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है.

CAQM का कदम

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की यह पहल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाई गई है.

इन वाहनों पर लागू होगा नियम

यह नियम मुख्य रूप से मालवाहक या कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा. निजी वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई पाबंदी नहीं है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में निजी डीजल वाहनों पर भी निगरानी और सख्ती बढ़ाई जाएगी.

छूट और आवश्यक बदलाव

जो वाहन आवश्यक सेवाओं या जरूरी सामान की आपूर्ति में लगे हैं और BS-4 मानक के नहीं हैं, उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है. उसके बाद ऐसे वाहनों को CNG, LNG, इलेक्ट्रिक वाहन या BS-4 डीजल इंजन में बदलना अनिवार्य होगा.

परिवहन विभाग की अपील

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों में बदल लें, ताकि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और कार्रवाई से बचा जा सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 01, 2025 09:35 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).