दिल्ली सरकार ने रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत करने की याचिका पर हाई कोर्ट को बतायाः आयोजक, पुलिस के बीच बैठक कल
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नई दिल्ली, 30 नवंबर: मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन (एमएससी) द्वारा 18 दिसंबर को यहां रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आयोजक, स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस के बीच शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी.

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 29 नवंबर तक याचिका पर फैसला लेने को कहा था. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें वक्ताओं की सूची और आश्वासन भी मिल गया है, और अब योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक औपचारिक बैठक आयोजित की जानी है. इसके बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को तय की.

न्यायमूर्ति प्रसाद ने पहले संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में लगे एक गैर सरकारी संगठन एमएससी से उन लोगों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंपने को कहा था जो कार्यक्रम में वक्ता होंगे. न्यायाधीश ने पुलिस के वकील से कहा था, “कृपया इस (वक्ताओं की सूची) पर विचार करें और एक आदेश पारित करें. परसों, मैं रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा हूं.” प्रसाद ने कहा, “या तो आप कहें कि आपने आवेदन (अनुमति के लिए) खारिज करने का फैसला पहले ही कर लिया है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे बढ़ूंगा.”

25 नवंबर को, इस विवाद में पड़े बिना कि किस संगठन को पहले किस प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए था, अदालत ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा था कि 18 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के एमएससी के आवेदन को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए.

अदालत ने कहा था, "प्रतिवादी संख्या 3/एमसीडी और पुलिस अधिकारियों को 18.12.2023 को रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है." पिछले महीने, अदालत ने दिवाली तक श्राद्ध की समाप्ति की अवधि के महत्व पर जोर देते हुए, इसे हिंदू समुदाय के लोगों के लिए बेहद शुभ बताते हुए, एमएससी को दी गई प्रारंभिक अनुमति को रद्द करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को बरकरार रखा था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि त्योहारी सीज़न ख़त्म होने के बाद, कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए संगठन की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए यह अधिकारियों के लिए हमेशा खुला है.

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति प्रसाद को अवगत कराया था कि उसे 3 से 5 दिसंबर तक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अन्य संगठन से भी आवेदन मिला है और इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया है. शुरू में जब 4 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी, एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि उक्त तिथि के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है और इसे दिल्ली पुलिस से एनओसी के अधीन आवंटित किया जा सकता है.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कहा कि 3 से 15 दिसंबर तक रामलीला मैदान में 'विश्व जन कल्याण के लिए महायज्ञ' के आयोजन के लिए महा त्यागी सेवा संस्थान को पहले ही एनओसी दे दी गई थी, इसलिए 4 दिसंबर को जगह उपलब्ध नहीं है. जवाब में, अदालत ने कहा कि वह इस विवाद में नहीं जा रही है कि क्या महा त्यागी सेवा संस्थान को पहले एमसीडी और फिर पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था, या क्या याचिकाकर्ता संगठन को पहले पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था और फिर एमसीडी से. याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि एमसीडी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई तारीखों में से 18 दिसंबर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए सबसे सुविधाजनक थी.