दिल्ली अग्निकांड: पुलिस ने बिल्डिंग मालिक रेहान को किया गिरफ्तार, गैरइरादतन हत्या का दर्ज है केस

दिल्ली की अनाज मंडी में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक रेहान को गिरफ्तार कर लिया है. इस अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने बताया था कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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दिल्ली अग्निकांड: पुलिस ने बिल्डिंग मालिक रेहान को किया गिरफ्तार, गैरइरादतन हत्या का दर्ज है केस

दिल्ली की अनाज मंडी में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक रेहान को गिरफ्तार कर लिया है. इस अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने बताया था कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

देश Team Latestly|
दिल्ली अग्निकांड: पुलिस ने बिल्डिंग मालिक रेहान को किया गिरफ्तार, गैरइरादतन हत्या का दर्ज है केस
दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग मालिक रेहान को हिरासत में लिया (Photo Credits: ANI)

दिल्ली (Delhi) की अनाज मंडी (Anaj Mandi) में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक रेहान (Rehan) को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज (DCP North Monika Bhardwaj) ने रविवार शाम को बताया कि बिल्डिंग के मालिक रेहान और उसके मैनेजर फुरकान (Furkan) को गिरफ्तार कर लिया गया है. हम मामले की जांच कर रहे हैं. हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक अब और शव बरामद होने की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने बताया था कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच स्थित रानी झांसी रोड (Rani Jhansi Road) पर चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 लोग मारे गए थे. यह भी पढ़ें- दिल्ली अग्निकांड: मृतकों में बिहार के मजदूर भी शामिल, CM नीतीश ने की मुआवजे की घोषणा, मंत्री संजय झा ने इस विभाग को ठहराया जिम्मेदार.

हादसे का शिकार हुई चार मंजिला इमारत के पास दमकल विभाग की मंजूरी नहीं थी. दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि इमारत के लिए न तो दमकल सेवा की मंजूरी ली गई थी और न ही परिसर में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगे हुए पाये गए.

वहीं, एनडीआरएफ की टीम ने कहा कि इमारत में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी थी. इमारत में चलने वाली अवैध निर्माण इकाइयों के अधिकांश मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई.

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